Indian Railways Rules: इंडियन रेलवे से लाखों की संख्या में लोग हर दिन सफर करते हैं. इसी कारण यात्रियों की सुविधा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे समय समय पर नियमों में बदलाव करता है. इसी के मद्देनजर रेलवे ने रात में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कई नए नियम पेश किए हैं. अगर इन नियमों की अनदेखी की जाती है तो रेलवे बड़ी कार्रवाई कर सकता है. आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में पूरी डिटेल.
भारतीय रेलवे ने कहा कि अगर कोई यात्री रात के 10 बजे के बाद चलती ट्रेन में शोर मचा रहा है, गाना बजा रहा है, तेज आवाज में बात कर रहा है, तो उसपर कार्रवाई की जाएगी. वहीं दूसरी ओर रेलवे ने टीटीई, ऑन बोर्डिंग स्टॉफ, कैटरिंग स्टॉफ और अन्य कर्मचारियों को सहयोग देने के लिए कहा है.
रात में यात्रा के लिए नियम
- रात के समय मोबाइल पर कोई भी तेज आवाज में बात नहीं कर सकता है.
- तेज आवाज में म्यूजिक भी नहीं बजा सकता है.
- ट्रेन की लाइट छोड़कर रात 10 बजे के बाद कोई भी अन्य लाइट जलाने की अनुमति नहीं.
- रात 10 बजे के बाद टीटीई यात्री का टिकट चेक नहीं कर सकता है.
- ग्रुप में यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद बातचीत नहीं कर सकते हैं.
- रात 10 बजे के बाद ऑनलाइन फूड डिलिवर नहीं किया जाएगा.
- ट्रेन में सिगरेट, शराब पीना और कोई भी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है.
- ज्वलनशील वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं है
मिडिल बर्थ का क्या है नियम
वहीं लोवर बर्थ पर अगर कोई यात्री 10 बजे के बाद भी बैठा है तो उसे हटाकर आप मिडिल बर्थ खोल सकते हैं. रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ खोला जा सकता है. इस बीच कोई भी यात्री आपको परेशान नहीं कर सकता है.
ये भी पढ़ें