Indian Railways IRCTC: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और व्‍यवस्‍था को दुरुस्‍त रखने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. रेलवे के इन न‍ियमों के तहत अगर कोई उल्‍लंघन करता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाता है. साथ ही सजा का भी प्रावधान है. इसी में से एक न‍ियम के बारे में जानकारी दी जा रही है. अगर आपके पास ट्रेन टिकट है तो भी आपपर जुर्माना लगाया जा सकता है. 


दरअसल, अगर आप ट्रेन टिकट लेकर किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो इसका भी टाइम लिमिट है कि आप कितने देर तक किसी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं. यह समय रात और दिन के लिए अलग-अलग है.  हालांकि ट्रेन लेट है तो फिर इस न‍ियम और टाइम लिमिट में बदलाव संभव है. अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. 


क्‍या है प्‍लेटफॉर्म पर ट्रेन इंतजार करने का समय 


अगर आपकी ट्रेन दिन में है तो आप ट्रेन के समय से दो घंटे पहले स्‍टेशन पहुंच सकते हैं. वहीं आपकी ट्रेन अगर रात की है तो आप प्‍लेटफॉर्म पर 6 घंटे पहले पहुंचकर इंतजार कर सकते हैं. इस समय के दौरान आपको किसी भी तरह का फाइन नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप इन समय से पहले ही प्‍लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं तो टीटीई आपसे फाइन वसूल सकता है. 


प्‍लेटफॉर्म टिकट लेना होगा 


वहीं अगर आप इन समय अंतराल से ज्‍यादा प्‍लेटफॉर्म पर समय बिताने वाले हैं तो आपको प्‍लेटफॉर्म टिकट लेना होगा. प्‍लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद आप उस दिन तक आप प्‍लेटफॉर्म पर समय बिता सकते हैं. ऐसा करने पर टीटीई आपसे जुर्माना नहीं वसूल सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा करने में फेल होते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है. 


क्‍यों बनाया गया ये नियम 


भारतीय रेलवे की ओर से ये नियम यात्रियों की भीड़ को प्‍लेटफॉर्म पर कम करने को लेकर बनाया गया है. अगर कोई यात्री रात में ट्रेन से उतरता है और सुरक्षा के लिए घर जाने के बजाय प्‍लेफॉर्म पर 6 घंटे तक ठहर सकता है. वहीं लंबी दूरी के लिए एक ट्रेन से उतरकर दूसरे ट्रेन का इंतजार करने के लिए दिन में 2 घंटे तक इंतजार किया जा सकता है. 


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