Indian Railway Rules For Liquor: भारत में करोड़ों लोग शराब पीते हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत का एक नागरिक औसतन साल भर में 4.9 लीटर शराब पी लेता है. शराब को लेकर भारत में कानून काफी कड़े हैं. जैसे आप शराब पीकर ड्राइव नहीं कर सकते हैं. शराब पीकर आप दफ्तर नहीं जा सकते.
कई लोगों के मन में शराब को लेकर यह सवाल भी आता है. क्या आप ट्रैवलिंग के दौरान शराब लेकर जा सकते है. क्या ट्रेन सफर के दौरान शराब साथ ले जाने के लिए नियम हैं. नियम तोड़े तो कितनी हो सकती है सजा. तो चलिए आपको बताते हैं इन सभी सवालों से जुड़े जवाब.
ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब?
ट्रेन एक पब्लिक ट्रैवलिंग मीडियम है. जिसमें कई सारे लोग एक साथ सफर करते हैं. इसीलिए यात्रियों के लिए रेलवे ने कई नियम बनाए हैं. जिससे दूसरे यात्रियों को असुविधा न हो सके. रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं. इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के तहत आप ट्रेन में शराब तो ले जा सकते हैं.
लेकिन सिर्फ उन्हीं राज्यों में जहां इसकी अनुमति हो. जैसे ड्राई स्टेट जिनमें गुजरात, नागालैंड, बिहार और लक्षद्वीप जैसे राज्य शामिल है. यहां आप शराब नहीं ले जा सकते हैं. क्योंकि राज्यों में ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप के पास से शराब बरामद की जाती है. तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है साथी आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.
कितनी शराब ले जा सकते हैं?
जैसे कि हमने आपको बताया भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक आप ट्रेन में यात्रा के दौरान अपने साथ शराब की बोतल साथ ले जा सकते हैं. इसकी कैपेसिटी की या लिमिट की बात की जाए तो आप सिर्फ दो लीटर शराब ही साथ में ले जा सकते हैं. और इतना ही नहीं जिन 2 लीटर शराब की बोतलों का आप साथ ले जा रहे हैं. वह सब की सील पैक होनी जरूरी है. आप ट्रेन में खुली बोतलें साथ नहीं ले जा सकते हैं.
कितनी हो सकती है सजा?
अगर कोई व्यक्ति तय मात्रा से ज्यादा शराब लेकर ट्रेन में सफर करता हुआ पाया जाता है. तो रेलवे अधिनियम के तहत उसे व्यक्ति को सजा दी जाती है. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति प्लेटफार्म पर शराब पीते हुए पकड़ा गया. या खुले में शराब की बोतल ले जाता हुआ पकड़ा गया. तो ऐसे व्यक्ति को रेलवे अधिनियम के तहत 6 महीने की जेल और ₹500 तक का जुर्माना किया जा सकता है.
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