Indian Railways Ticket Cancelled Rules: हर दिन लोखों की संख्या में लोग रेलवे से सफर करते हैं. यह एक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा है. अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको टिकट बुकिंग करानी होगी. वहीं कई बार ऐसा होता है कि अचानक से प्लान बदलने की वजह से टिकट कैंसिल करना पड़ जाता है. ऐसे में आपको ​ट्रेन टिकट के कैंसिल, रिफंड और अन्य नियमों के बारे में जान लेना चाहिए. 

 

अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं तो कितना रिफंड मिलेगा? कितना चार्ज कटेगा और इसका प्रॉसेस क्या है आदि नियमों के बारे में भी जान लेना चाहिए. रेलवे के इन नियमों के जानने से नुकसान होने से बच सकते हैं. 

 

अगर ऑनलाइन ट्रेन ​टिकट बु​किंग कराई गई है और इसे आप कैंसिल कराते हैं तो ये आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है.  आईआरसीटीसी डिजिटल तरीके से यूजर्स के अकाउंट में पैसा भेजती है. वहीं कुछ ऐसे भी टिकट होते हैं, जिसको कैंसिल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है. 

किस तरह के टिकट पर नहीं मिलता रिफंड?


अगर आपने रेलवे में ​बुकिंग कराई है और ​ट्रेन टिकट कंफर्म है. ऐसे में टिकट को कैंसिल कराने पर खास ख्याल रखना होता है. टिकट कैंसिल कराने पर आपको रिफंड रेलवे के नियम के मुताबिक ही दिया जाता है. शेड्यूल डिर्पाचर से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो ही रिफंड दिया जाता है. चार्ट तैयार होने के बाद टिकट कैंसिल कराते हैं तो भी रिफंड नहीं मिलेगा. वहीं अगर आप करेंट में टिकट लिया है और कंफर्म है तो भी रिफंड नहीं मिलेगा. 

आरएसी और वेटिंग टिकट पर चार्ज 


ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो स्लीपर क्लास में 60 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज वसूला जाता है. वहीं अगर आप एसी क्लास के लिए टिकट कैंसिल कराते हैं तो 65 रुपये का चार्ज वसूल किया जाता है. वहीं अगर आप 4 घंटे पहले ही ये टिकट कैंसिल कराते है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा. 

 

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