आजकल सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए लोग कई प्रयास करते हैं. ऐसे में कुछ लोग इतने खतरनाक स्टंट करते हैं, जिससे कुछ लोगों की जान भी चली जाती है. कभी-कभी कुछ लोग रेलवे स्टेशन, ट्रेन की पटरी या ट्रेन के अंदर स्टंट करने लगते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन के अंदर या पटरी पर स्टंट करता है, तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है और उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
आइए जानते हैं इंडियन रेलवे के नियमों के बारे में. स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेती रहती है. ऐसे में अगर कोई रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन के अंदर स्टंट करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ केस दर्ज होता है.
जुर्माना और कैद की सजा
स्टंटबाजों पर रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी जाती है, जिसके तहत उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की कैद की सजा मिलती है. जानकारी के मुताबिक ट्रेनों में स्टंट करने वाले लड़के अधिकतर 15 साल से 25 साल के बीच की उम्र के हैं. आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 में 1903 जवान लड़के स्टंट करते हुए पकड़े गए थे. वहीं बात करें 2011 की तो 2 दिन के अंदर रेलवे पुलिस ने 55 लोगों को स्टंट करते हुए पकड़ा था
ट्रेन में स्टंट करने से वहां मौजूद बाकी छोटे बच्चे या टीनएजर्स इसे देख स्टंट करने की कोशिश करते हैं और इससे लोगों की जान जाने का खतरा बना रहता है. कहीं पर भी स्टंट करने से पहले स्टंटबाजों को अपनी जिंदगी के बारे में जरूर सोचना चाहिए. क्योंकि कुछ स्टंट ऐसे होते हैं, जिन्हें करने पर लोगों की जान जा सकती है.
18 साल से कम उम्र के स्टंटबाज
रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग 18 साल से कम उम्र के होते हैं और वह ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं, तो उन पर कड़ी कार्यवाही होती है और उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है. स्टंटबाजों में ज्यादातर लोग स्कूल या कॉलेज जाने वाले होते हैं. बता दें कि स्टंट करने वाले लोगों पर रेलवे एक्ट की धारा 147, 145, 154, 156 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. रेलवे पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ अब सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया है. ऐसे लोगों को जुर्माना देने के साथ पुलिस कस्टडी में लिया जाता है.