Duplicate Ticket: देश में खिड़की से टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों की संख्या पिछले कुछ सालों से घटी है, लेकिन फिर भी अभी ज्यादा संख्या में लोग विंडो से ही टिकट लेकर सफर कर रहे हैं. ऐसे में क्या आपने सोचा है कि अगर आपका ट्रेन टिकट खो जाए तो क्या होगा? और अगर आप इसे वापस पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा.
यहां बताया गया है कि अगर आपका ट्रेन टिकट खो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए. वहीं अगर आपका ट्रेन टिकट फट या कट जाए तो भी बताए जा रहे विकल्प से सफर कर सकते हैं. टीटीई आपको परेशान नहीं करेगा.
बनवा सकते हैं डुप्लीकेट टिकट
अगर आपका कंफर्म टिकट खो जाता है और आपका सफर करना जरूरी है तो आप खिड़की से डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकते हैं. ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि कंफर्म और आरएसी टिकट पर ही डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है.
कितना लगेगा चार्ज
अगर आप डुप्लीकेट टिकट बनवाने जा रहे हैं तो आपको स्लीपर कैटेगरी के लिए 50 रुपये का चार्ज और अन्य कैटेगरी के लिए 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा. वहीं कटे हुए या क्षतिग्रस्त हो चुके टिकट के लिए टिकट का 25 फीसदी रकम देनी होगी.
रिफंड भी मिल सकता है
कटे हुए टिकट के लिए आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद डुप्लीकेट टिकट बनाया जाता है. वहीं कंफर्म टिकट और आरएसी टिकट के लिए चार्ट तैयारी होने से पहले ही डुप्लीकेट टिकट बनाया जाता है. रेलवे के एक और नियम के अनुसार, अगर खोया हुआ टिकट मिल जाता है और डुप्लीकेट टिकट बन गया है तो आप डुप्लीकेट टिकट का रिफंड ले सकते हैं. हालांकि 20 रुपये या 5 फीसदी की कटौती के बाद रिफंड जारी किया जाएगा.
नहीं सफर किया तो भी ले सकते हैं रिफंड
अगर टिकट खो गया है कट गया है तो आप टीटीई से संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी दे सकते हैं. वहीं डुप्लीकेट टिकट बनवाने के बाद सफर नहीं करना चाहते हैं तो इसे काउंटर पर जाकर वापस कर सकते हैं. रेलवे जांच के बाद आपको रिफंड जारी करेगा.
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