क्या PAN 2.0 के बाद भी आधार से पैन लिंक करना है जरूरी? जान लीजिए अपने काम की ये बात
आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है.
PAN 2.0: क्या PAN 2.0 के बाद भी आधार से पैन लिंक करना जरूरी है? क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं? दरअसल PAN 2.0 के बाद भी आधार से पैन लिंक करना जरूरी है. आपको बताते चलें कि आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अगर लिंक नहीं कराया तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब है कि अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है.
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो फिर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता. टैक्स रिफंड नहीं मिलता, और वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं मिलता. पैन कार्ड के नए आवेदकों के लिए आधार पैन लिंकिंग स्वचालित रूप से हो जाती है. पैन को आधार से लिंक करने के लिए UIDPAN लिखकर अपना आधार नंबर और पैन नंबर डालकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होता है. पैन और आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, और लिंग जैसी जानकारी मिलती-जुलती होनी चाहिए. अगर पैन और आधार कार्ड में जानकारी में अंतर है, तो दोनों डॉक्यूमेंट की जानकारी एक जैसी करानी होगी.
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दरअसल आधार कार्ड के बायोमैट्रिक को हर 10 साल में अपडेट करने की सलाह दी जाती है, लेकिन PAN 2.0 को अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी. नए पैन कार्ड में QR कोड होगा, जो पैन वेरिफिकेशन को आसान बनाएगा. इसके साथ ही PAN 2.0 में कई ऐसे फीचर्स होंगे जो फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने में मददगार होंगे.
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अगर आपका पैन कार्ड बना है, तो फिर से पैन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी और पुराना पैन कार्ड वैलिड रहेगा. नया पैन 2.0 पुराने पैन का अपग्रेड वर्जन होगा लोगों को अपना पैन नंबर बदलने की जरूरत नहीं है.
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