क्या पैन कार्ड और आधार कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी होती है वैलिड? जानिए क्या कहते हैं नियम
किसी भी दस्तावेज के खो जाने पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवाई जा सकती है. इसी तरह आधार कार्ड और पैन कार्ड के खो जाने पर या खराब हो जाने पर. उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवाई जा सकती है.
किसी भी देश के नागरिक के लिए जहां वो रहता है. उस देश के दस्तावेज होना काफी जरूरी होता है. भारत में भी कई अहम दस्तावेज होते हैं. जिनमें अगर बात की जाए तो आधार कार्ड और पैन कार्ड काफी अहम माने जाते हैं. पैन कार्ड से इंसान के सभी वित्तीय लेनदेन होते हैं. बैंक से लेकर इनकम टैक्स तक सब इसी के चलते मुमकिन हो पाते हैं. वहीं आधार कार्ड भी लगभग सभी चीजों के लिए काफी जरूरी होता है. लेकिन क्या हो अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड खो जाए. और फिर आप डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई करें. क्या डुप्लीकेट कॉपी वैलिड होती है. आइए जानते हैं पूरी खबर.
वैलिड होती है डुप्लीकेट कॉपी
किसी भी दस्तावेज के खो जाने पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवाई जा सकती है. यह नियम लगभग हर देश में लागू होता है. इसी तरह आधार कार्ड और पैन कार्ड के खो जाने पर या खराब हो जाने पर. उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवाई जा सकती है. और वह पूरी तरह से वैलिड मानी जाएगी. इसीलिए अगर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड कहीं खो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और डुप्लीकेट कॉपी मिल जाने के बाद से पुरानी तरह ही आप इन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.
कैसे बनवाएं डुप्लीकेट कॉपी?
किसी भी दस्तावेज की डुप्लीकेट कॉपी बनवाने के लिए आपको उसके संबंधित कार्यालय या फिर उसकी संबंधित वेबसाइट पर जाना पड़ता है. यानी अगर आप आधार कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनवाना चाहते हैं. तो आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई करना होगा. और वही आप पैन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो फिर आपको www.tin-nsdl.com जाकर डुप्लीकेट कॉपी बनवाने के लिए दी गई प्रक्रिया को पूरा करना होगा. जिसमें आपको कुछ फीस भी देनी होती है.
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