किसी भी ड्राई स्टेट में शराब खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है? इन लोगों को नहीं है मनाही
Liquor Buying Rules: भारत में कई ऐसे भी राज्य हैं जो ड्राई स्टेट है जहां शराब बैन हैं. जैसे बिहार और गुजरात. लेकिन कुछ लोगों को यहां भी शराब मिल सकती है. किन्हें मिल सकती है शराब चलिए जानते हैं.
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Liquor Buying Rules: लोगों के खुशी और गम मनाने करने के लिए अलग-अलग तरीके होते हैं. कुछ लोग अच्छे काम के बाद पूजा पाठ करवाते हैं. तो वहीं कुछ लोग कुछ अच्छा होने पर पार्टी करते हैं. जिसमें दारू यानी शराब का भी खूब सेवन किया जाता है. कई लोग ऐसे भी होते हैं जो शराब पीने के बहाने खोजते रहते हैं.
आंकड़ों के मुताबिक भारत में 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं. भारत में प्रति व्यक्ति 5.61 लीटर शराब सालाना पीता है. लेकिन भारत में कई ऐसे भी राज्य हैं जो ड्राई स्टेट है जहां शराब बैन हैं. जैसे बिहार और गुजरात. लेकिन कुछ लोगों को यहां भी शराब मिल सकती है. किन्हें मिल सकती है शराब और कैसे चलिए जानते हैं.
डिफेंस पर्सनल खरीद सकते हैं शराब
भारत में बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में शराब बैन है. यानी यह ड्राई स्टेट हैं. बिहार राज्य की बात की जाए तो साल 2016 में बिहार में शराब बिक्री पर रोक लगाई गई थी. लेकिन बिहार में आम आदमी को जहां शराब खरीदने पर मनाही हैं. वही डिफेंस पर्सनल बिहार में शराब खरीद सकते हैं. हालांकि शराब सेवन और बिक्री को लेकर यह छूट सिर्फ कैंटोनमेंट एरिया तक ही सीमित है.
गुजरात में शराब खरीदने के लिए लेना पड़ेगा परमिट
1960 में जब महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात एक नया राज्य बना था. तब से ही गुजरात में शराबबंदी का कानून लागू है. लेकिन गुजरात में कोई भी व्यक्ति परमिट लेकर शराब खरीद सकता है. 21 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति गुजरात में अस्थाई तौर पर शराब के लिए परमिट ले सकता है. तो वहीं रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल और 40 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोग हेल्थ परमिट लेकर शराब खरीद सकते हैं. हालांकि इसमें शराब खरीदने की मात्रा तय की गई है.
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