Ladki Bahin Yojana Diwali Bonus For Women: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. अलग-अलग लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार अलग-अलग योजनाएं लेकर आती है. पिछले काफी समय से सरकार का खास महत्व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए है. सरकार की कई योजनाएं खासतौर पर महिलाओं के लिए होती है. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों की सरकारें भी महिलआों के लिए योजनाएं चलाती हैं.


महाराष्ट्र सरकार ने कुछ महीनों पहले ही महिलाओं के लिए माझी लड़की बहिन योजना शुरू की है. जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं. दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने लाभार्थी महिलाओं को योजना में बोनस देने का ऐलान कर दिया है. चलिए आपको बताते हैं किस तरह किया जा सकता है इस योजना में आवेदन. 


महाराष्ट्र में महिलाओं को मिलेगा दिवाली बोनस


इसी साल मार्च में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने महिलाओं के लिए माझी लड़की बहिन योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत राज्य के महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं. लेकिन अब इस योजना में लाभ ले रहीं महिलाओं के लिए सरकार ने दिवाली बोनस की घोषणा कर दी है.


इस महीने उन्हें 1500 रुपये की किस्त नहीं बल्कि 3000 रुपये की किस्त मिलेगी. सरकार की ओर से बताया गया है कि महिलाओं को चौथी और पांचवी किस्त एक साथ उनके अकाउंट में भेजी जाएगी. सरकार की ओर से जल्द ही डीबीटी के जरिए महिलाओं को लाभ दिया जा सकता है. सरकार दिवाली से पहले ही एंडवास में किस्त के पैसे भेज रही है. 


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इस तरह करें आवेदन


महाराष्ट्र सरकार की इस योजना में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं. अगर कोई महाराष्ट्र में रहती है और अब तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया. तो वह अभी आवदेन करके योजना का लाभ उठा सकती है. आवेदन करने के लिए सबसे पहले महिलाओं को योजमा के आधिकारिक पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ पर जाना होगा.  इसके बाद होम पेज पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन करना होगा. इसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा. 


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इसके बाद आपको मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करना होगी. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. योजना में आवदेन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी. जिनमें निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आय प्रमाण पत्र (अगर लागू हो तो), मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी. 


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