Land Law In India: बहुत से लोगों के पास बहुत से पैसे होते हैं. तो वह अलग-अलग जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं. इन्वेस्टमेंट का एक सेफ जरिया रियल एस्टेट भी है. बहुत से लोग खूब सारी जमीन खरीद कर अपने नाम कर लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है भारत में जमीन को लेकर कुछ कानून बनाए गए हैं. जिनमें एक नियम यह भी है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर कितने बीघा जमीन खरीद सकता है.


यानी भारत में एक व्यक्ति के नाम कितनी बीघा जमीन हो सकती है. इसे लेकर एक लिमिट तय की गई है. अगर कोई इस लिमिट को क्रॉस करता है. तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. भारत में एक व्यक्ति कितनी जमीन अपने नाम कर सकता है और इस नियम को तोड़ने पर क्या सजा हो सकती है चलिए आपको बताते हैं. 


इतनी तय की गई है लिमिट


जमीन रखने को लेकर भारत में कोई एक नियम एक कानून नहीं है. अलग-अलग राज्यों में इसे लेकर अलग नियम और अलग कानून है. केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत एक गैर विवाहित व्यक्ति सिर्फ 7.5 एकड़ तक जमीन ही अपने नाम पर खरीद सकता है. तो इसके साथ ही जिस परिवार में पांच सदस्य रहते हैं. उसमें कुल जमीन 5 एकड़ तक खरीदी जा सकती है. तो महाराष्ट्र में इसे लेकर नियम अलग है महाराष्ट्र में जो व्यक्ति पहले से खेती कर रहा होता है. 


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वहीं खेती के लिए जमीन खरीद सकता है जिसमें भी वह सिर्फ 54 एकड़ जमीन ही खरीद सकता है. वेस्ट बंगाल में एक व्यक्ति सिर्फ 24.5 एकड़ जमीन खरीद सकता है. तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के लिए 12.5 एकड़ की लिमिट तय की गई है. बिहार में खेती और गैर खेती के लिए एक व्यक्ति सिर्फ 15 एकड़ जमीन खरीद सकता है. गुजरात में सिर्फ किसानों को ही खेती के लिए जमीन खरीदने का अधिकार है. 


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लिमिट से ज्यादा जमीन रखी तो


भारत में संपत्ति को लेकर कोई एक कानून नहीं है. जैसा कि हमने आपको बताया अलग-अलग राज्यों में लेकर इसे अलग-अलग कानून है, वहां अलग-अलग लिमिट तय की गई है. और यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसी प्रकार के कानून है. अगर कोई व्यक्ति इस तय लिमिट से ज्यादा जमीन अपने नाम पर रखता है. तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है या उस पर और कोई कार्रवाई हो सकती है. 


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