Laws For Abusive Comment On Social Media: भारत में सभी के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने का अधिकार होता है. यह अधिकार संविधान ने सबको दिया है. लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में किसी को भी कुछ भी कह दें. सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी में हावी हुआ है. तब से लोग किसी को भी कुछ भी बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के कह देते हैं.
आजकल बहुत से लोग महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी भद्दी पोस्ट कर देते हैं. किसी महिला को मेल पर कुछ भी अश्लील लिख देते हैं. तो बता दें ऐसा करना कानून अपराध है. हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुनाया है. अगर कोई महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी अश्लील या भद्दा कमेंट या पोस्ट कुछ करता है तो उसे सजा हो सकती है. क्या है इसके लिए कानून चलिए बताते हैं.
सोशल मीडिया से महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना कानूनन जुर्म
बॉम्बे हाई कोर्ट में 21 अगस्त को एक मामला आया. मामला महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने को लेकर जुड़ा था. सुनवाई कर रही बेंच में शामिल जस्टिस एएस गडकरी और नीला गोखले ने मामले को लेकर कहा कि है 'सोशल मीडिया पर लिखे गए ऐसे शब्द जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं. तो वह आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध है.' जहां एक शिकायतकर्ता महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज कराया था.
जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि साउथ मुंबई की एक सोसायटी में रहने के समय वहीं एक व्यक्ति ने उस महिला के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक ईमेल लिखे थे. जिसमें महिला के कैरेक्टर पर टिप्पणी की गई थी. तो वहीं उस व्यक्ति ने ईमेल को सोसायटी के दूसरे लोगों को भी भेजा था.
आईपीसी की धारा 509 के तहत होगी कार्रवाई
महिला के इस आप के खिलाफ व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अपील की जहां उसने बताया कि आईपीसी की धारा 509 के तहत बोले गए शब्द अगर किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तब कार्रवाई हो सकती है ना कि सोशल मीडिया पोस्ट या किसी ईमेल में लिखे गए. इस पर कोर्ट ने कहा आईपीसी की धारा 509 को लेकर कहा कि सोशल मीडिया हो या मेल यहां भी ऐसी बातें लिखी जाएं जो किसी महिला की गरिमा के खिलाफ है. तो वह कानूनन जुर्म ही है.
कितनी हो सकती है सजा?
बता दें आईपीसी की धारा 509 के तहत के सोने पर व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ लगाए गए आप अगर साबित होते हैं. तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है इसके साथ ही जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है.
यह भी पढ़ें: सीधे खाते में पहुंचते हैं एक लाख 11 हजार रुपये, जानें क्या है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना