Learning License Applying Process: भारत में जितने भी वाहन चालक है. सभी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होता है. मोटर वाहन नियमों के तहत भारत में सभी को गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर चालान किया जाता है.
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है. बहुत से लोग इसके लिए ब्रोकर का सहारा लेते हैं. ब्रोकर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर ज्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं. इसीलिए ब्रोकर के बजाय आप खुद ही लर्निंग लाइसेंस के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं. क्या है इसके लिए प्रोसेस चलिए बताते हैं.
घर बैठे कर सकते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई
- घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. यहां आपको अपने आधार कार्ड नंबर के जरिए अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसी में से आपको यह भी सेलेक्ट करना होगा आप टेस्ट घर बैठे देंगे या फिर आरटीओ ऑफिस जाकर.
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- इसके बाद आपको आधार कार्ड की डिटेल्स मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. फिर आपको जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको नीचे टिक बॉक्स पर क्लिक करके पेमेंट मोड पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको 10 मिनट का एक ट्यूटोरियल वीडियो देखना होगा जिसमें ड्राइविंग को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे. वीडियो के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी और पासवर्ड आएगा.
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- इसके बाद आप अपना फॉर्म भरना होगा और टेस्ट देना शुरू करना होगा इस दौरान आपको अपने मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा या वेबकैम चालू रखना होगाय टेस्ट पास करने के लिए आपको 10 सवालों में से 6 सवालों का सही जवाब देना होगा. अगर आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो फिर आपको दोबारा टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा. लेकिन इसके लिए आपको 50 रुपये की फीस चुकानी होगी, अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं. तो आप पीडीएफ फॉर्म में ही लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा. जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं.
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाना होगा आरटीओ ऑफिस
लेकिन अगर इसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस चाहिए तो फिर आपको इसके लिए आरटीओ ऑफिस जाना होगा वहां ड्राइविंग टेस्ट देना होगा उसके बाद ही आपको परमानेंट लाइसेंस दिया जाएगा.
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