प्रिंट रेट से ज्यादा महंगी शराब या बीयर बेचने पर है भारी जुर्माना, ऐसे कर सकते हैं शिकायत
Liquor Overpricing Complaint: अगर आपसे कोई शराब-बीयर के प्रिंट रेट से ज्यादा दाम मंगता है. तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. कहां और कैसे चलिए आपको बताते हैं.

Liquor Overpricing Complaint: शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है. ऐसा आपने कई जगह लिखा देखा होता है. लेकिन बावजूद इसके लोग धड़ल्ले से शराब-बीयर पीते हैं. कुछ तो शराब शौकिया तौर पर पीते हैं. तो कुछ आदतन. भारत सरकार को भी शराब से करोड़ों का फायदा होता है देश के कई राज्यों में शराब पर एक्सरसाइज टैक्स से ही हजारों करोड़ों की कमाई होती है. वित्त वर्ष 2022-23 में यूपी में शराब पर एक्साइज ड्यूटी से 41,250 करोड रुपये का रेवेन्यू प्राप्त किया था.
लोग खुशी के मौके पर गम के मौके पर शराब-बीयर पीते हैं. नई साल की पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो खूब शराब की खपत होती है. लेकिन देखा गया है कि कई जगह शराब महंगे दामों पर भी बेची जाती है. शराब खरीदने वाले अक्सर मंहगे दामों पर भी शराब और बीयर खरीद लेते हैं. लेकिन अगर आपसे कोई शराब-बीयर के प्रिंट रेट से ज्यादा दाम मंगता है. तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. कहां और कैसे चलिए आपको बताते हैं.
प्रिंट रेट से ज्यादा दाम न दें
कई जगह देखा गया है कि शराब या बीयर की बोतल की कीमत ₹150 होती है. लेकिन लोगों को ₹300 से ₹400 तक देने पड़ जाते हैं. क्योंकि शराब खरीदने वाले लोग रेट को लेकर इतने चिंतित नहीं होते. और इसी वजह से कई जगहों पर शराब बेचने वाले लोग इस बात का फायदा उठा लेते हैं. लेकिन अगर आपसे कोई प्रिंट रेट से ज्यादा दम मांगता है. तो आपको देने की जरूरत नहीं है.
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आप उसे कहें कि आप प्रिंट रेट से ज्यादा नाम नहीं देंगे. अगर फिर भी शॉप ओनर नहीं मानता. तो आप उसे कहें कि आप एक्साइज विभाग में उसकी कंप्लेंट कर देंगे. ऐसे में हो सकता है दुकानदार घबरा जाए और आपको जो रेट है उसी रेट पर शराब या बीयर दे दे. लेकिन वह फिर भी न माने तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.
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एक्साइज अधिकारी को करें कंप्लेंट
सामान्य तौर पर जो भी शराब की दुकानें होती हैं. उनके बाहर एक्साइज विभाग का नंबर दर्ज होता है. आप उस नंबर पर काॅल करके कंप्लेंट कर सकते हैं. अगर नंबर नहीं होता, तो फिर आप गूगल पर पर उस क्षेत्र या राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट का नंबर ढूंढ कर वहां शिकायत कर सकते हैं. और उन्हें दुकान के बारे में जानकारी दे सकते हैं. दुकान का पता बता सकते हैं. इसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट उस दुकानदार पर कार्रवाई करेगी. इसीलिए जब भी आप दुकान से शराब या बीयर खरीदें. तो इस बात का जरूर ध्यान रखें.
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