Liquor Storing Limit: भारत में बहुत से लोग शराब पीते हैं. लोगों को जब कोई मूमेंट सेलिब्रेट करना हो. तो ज्यादातर लोग शराब के सहारे ही सेलिब्रेट. किसी की शादी की पार्टी हो. किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो. या कोई स्पेशल मोमेंट हो. लोग शराब का सेवन जरूर करते हैं. कुछ ही हफ्तों बाद साल 2024 खत्म हो जाएगा और 2025 शुरू हो जाएगा.


नई साल के सेलिब्रेशन पर भी देशभर में शराब की खूब खपत होती है. कई जगह तो स्टॉक्स ही खाली हो जाते हैं. इसीलिए बहुत से लोग नई साल आने से पहले ही अपने घरों में शराब स्टोर करके रख लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है आप घर में एक तय लिमिट तक ही शराब रख सकते हैं. अगर आप दिल्ली और यूपी में रहते हैं तो कितनी शराब रख सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं. 


दिल्ली वाले रख सकते हैं घर में इतनी शराब


भारत के अलग-अलग राज्यों में शराब रखने को लेकर अलग-अलग लिमिट तय की गई है. कोई भी अपने घर में सिर्फ उस लिमिट तक ही शराब रख सकता है. अगर कोई इस लिमिट से ज्यादा शराब घर में स्टोर करके रखता है. तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. और आप दिल्ली में रहते हैं तो आप सिर्फ 18 लीटर तक शराब रख सकते हैं जिसमें 9 लीटर बीयर और वाइन भी शामिल होती है. तो इसमें आप 9 लीटर तक ही रम, व्हिस्की, वोदका और जिन रख सकते हैं. 


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यूपी में तय है इतनी लिमिट


अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं. और नई साल की पार्टी के लिए आपको बहुत सी शराब घर पर लाकर रखनी है. तो पहले जरूरी है कि आप घर पर शराब रखने की लिमिट के बारे में जान लें. बता दे उत्तर प्रदेश में  विदेशी शराब जिसमें भारत में बनी और इंपोर्टेड दोनों ही आप सिर्फ 1.5 लीटर तक रख सकते हैं. वहीं वाइन भी आप सिर्फ 2 लीटर तक रख सकते हैं. तो बीयर आप 6 लीटर तक रख सकते हैं.  


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ज्यादा शराब रखनी है तो क्या करना होगा?


बता दें आबकारी विभाग द्वारा सरकार रखने की लिमिट  सामान्य लोगों के लिए है. अगर आप तय की गई लिमिट से ज्यादा शराब अपने घर पर रखना चाहते हैं. तो इसके लिए आपके घर में मिनी बार बनाने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा. इस लाइसेंस के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा. इसके साथ ही आपको हर साल फीस भी चुकानी होगी. बिना लाइसेंस के ज्यादा शराब रखने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है.


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