मुफ्त में धार्मिक स्थलों के दर्शन करवा रही है महाराष्ट्र सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
Maharashtra Government Pilgrimage Scheme: महाराष्ट्र में सीएम तीर्थ दर्शन योजना में अल्पसंख्यक तीर्थ स्थलों को भी शामिल कर लिया गया है. अब अल्पसंख्यकों को भी सरकार की योजना का लाभ मिलेगा.
Maharashtra Government Pilgrimage Scheme: केंद्र सरकार अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. जिससे श्रद्धालुओं को काफी फायदा होता है. तो वहीं राज्यों की सरकारें भी श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं चलाती हैं. जिनमें उन्हें धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता भी देती है. महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति गठबंधन की सरकार है.
जिसकी कमान एकनाथ शिंदे संभाल रहे हैं. अगले महीने महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं इसीलिए सरकार अब लोगों के एक के बाद एक योजना का लाभ दे रही है. सीएम तीर्थ दर्शन योजना में अल्पसंख्यक तीर्थ स्थलों को भी शामिल कर लिया गया है. इसके तहत अब मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, जैन यह सभी भी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए सरकार की योजना का लाभ उठा सकेंगे.
अल्पसंख्यकों को फ्री में तीर्थस्थलों के दर्शन
महाराष्ट्र में चलने वाली मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सरकार हिंदू तीर्थ यात्रियों को तीर्थ स्थलों के दर्शन पर जाने का पूरा खर्चा उठाती है. लेकिन अब इस योजना में सरकार ने अल्पसंख्यक तीर्थ स्थान को भी जोड़ लिया है. जिसमें मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई धर्म के लोग शामिल है. सरकार अब अल्पसंख्यक तीर्थ यात्रियों को भी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए आर्थिक सहायता देगी.
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सरकार ने इस योजना के तहत अब मुंबई की हाजी अली दरगाह, कल्याण की हाजी मलंग दरगाह और भिवंडी की दीवान शाह दरगाह को भी जोड़ा है. बता दें इसी साल जुलाई में सरकार ने इस योजना को शुरू किया था. तब अल्पसंख्यकों के तीर्थ स्थल इस योजना में शामिल नहीं किए गए थे.
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किस तरह मिल सकता है इस योजना का लाभ?
महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सरकार 60 साल या उससे ज्यादा के लोगों को तीर्थ स्थल घुमाने का पूरा खर्चा उठाती है. योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को महाराष्ट्र का मूल निवासी होना जरूरी है. महिला या पुरुष जो भी लाभ ले रहा है उसमें से कोई भी पूर्व सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए. आवेदक इनकम टैक्स देने वाला भी नहीं होना चाहिए. परिवार की सालाना आय 2.50 लाख से कम होनी चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा.
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