Government Scheme: बेटी के जन्म पर माता-पिता को मिलेंगे 50 हजार रुपये, पर करना होगा यह काम
Government Yojana: सरकार बेटी के जन्म पर पैरेंट्स को 50 हजार रुपये देती है. साथ ही इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है.
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Government Scheme: सरकार की ओर से बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कई सरकारी योजना (Sarkari Yojana) का संचालन किया जा रहा है. जन्म से लेकर बेटियों के शिक्षा के लिए सरकार की ओर से खर्च उठाया जा रहा है. ऐसे ही एक स्कीम महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government Scheme) की ओर से चलाया जा रहा है. इस स्कीम के तहत बेटियों के जन्म पर सरकार 50 हजार रुपये देती है.
महाराष्ट्र सरकार की ओर माझी कन्या भाग्यश्री योजना (Majhi Kanya Bhagyashree Yojana) की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को की गइ थी. योजना की शुरुआत लड़कियों के आंकड़े को सुधार करने और बढ़ावा देने के लिए की गई है. अगर किसी परिवार में दो बेटियां हैं, तो उनको भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है. आइए जानते हैं योजना का कौन ले सकता है लाभ और कैसे करना होगा आवेदन.
कौन ले सकता है कितना लाभ
माझी कन्या भाग्यश्री योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य के नागरिकों द्वारा ही लिया जा सकता है. इस योजना के तहत मां और बेटी के नाम से बैंक में ज्वॉइंट अकाउंट खोला जाता है और इसपर 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 5000 रुपये का ओवरड्रॉफ्ट किया जाता है. इसके अलावा, अगर माता पिता लड़की के जन्म के बाद नसबंदी करवा लेते हैं, तो 50 हजार रुपये की राशि दी जाती है. वहीं, अगर दो लड़कियों के जन्म के बाद नसबंदी करवाया जाता है, तो दोनों लड़कियों के नाम पर 25 हजार - 25 हजार रुपये की राशि दी जाती है. माझी कन्या भाग्यश्री योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि का उपयोग लड़की की शिक्षा के लिए किया जा सकता है.
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
माझी कन्या भाग्यश्री योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, माता या लड़की का बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर,पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए. इस योजना के तहत अगर तीसरा बच्चा होता है, तो भी दो बच्चियों को ही लाभ दिया जाएगा.
कैसे करना होगा आवेदन
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश की गई इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको महाराष्ट्र शासन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां माझी कन्या भाग्यश्री योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को पूरी तरह से भरना होगा. सभी जानकारी भरने के बाद आपको दस्तावेज अटैच करके महिला और बाल विकास के कार्यालय में जमा करना होगा.
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