Marriage Assistance Schemes in Tamilnadu: भारत के अलग-अलग राज्यों की सरकारें अपने राज्य के नागरिकों के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाती हैं. इनमें अलग-अलग तबको के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाई जाती है. बहुत से राज्यों में बहुत से मां-बाप या अभिभावक ऐसे होते हैं. जिनके पास बेटी की शादी का खर्चा उठाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते. या कई लोगों को घर सर्मथन नहीं मिलता.
ऐसे में वहां की राज्य सरकारें इन नागरिकों सहायता करती हैं. दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में भी तमिलनाडु सरकार राज्य के नागरिकों के लिए विवाह योजनाओं के जरिए आर्थिक सहायता देती है. कौन सी है यह योजनाएं और कैसे मिलता है इन योजनाओं में लाभ चलिए आपको बताते हैं.
डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी निनाईवु अंतरजातीय विवाह योजना
तमिलनाडु में अंतरजातीय विवाह करने वाले कपल को आर्थिक सहायता देने के लिए डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी निनाईवु अंतरजातीय विवाह सहायता योजना चलाई जाती है. इस योजना के तहत, अंतर्जातीय विवाह करने वाले को प्रोत्साहन देना है. और समाज में जाति और समुदायों के बीच चल रहे भेदभाव को कम करना. योजना के तहत सरकार जोड़ों को आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना में लाभ लेने के लिए कुछ पत्रताएं तय की गई हैं. जो पूरी करनी होती हैं.
इस योजना के तहत लड़की का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. अगर कोई लड़की डिप्लोमा धारा के यहां स्नातक कर चुकी है. तो उसे योजना में ज्यादा राशि दी जाती है. 10वीं पास को 25000 रुपये की सहायता दी जाती है. तो वही स्नातक या डिप्लोमा कर चुकी लड़कियों को 50000 रुपये की सहायता दी जाती है. इसके साथ ही 8 ग्राम सोना भी दिया जाता है. शादी की तारीख से 40 दिन पहले योजना आवेदन करना होता है. जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर योजना में आवेदन दिया जा सकता है.
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ईवीआर मणियामैयार निनाईवु विवाह योजना
तमिलनाडु सरकार की यह योजना खास तौर पर गरीब विधवा बेटियों की शादी में सहायता देने के लिए लाई गई है. इस योजना के तहत विधवा बेटी की शादी होने पर सरकार 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. इसके साथ ही एक 22 कैरेट सोने का सिक्का भी दिया जाता है. योजना का लाभ लेने के लिए बेटी ने कम से कम दसवीं की परीक्षा पास की होनी जरूरी है. योजना में शादी के 40 दिन पहले ही आवेदन करना होता है. लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में शादी के एक दिन पहले भी आवेदन किया जा सकता है.
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मूवलुर रामामिर्थम अम्मैयार निनैवु विवाह सहायता योजना
इस योजना के तहत उन बच्चियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है. योजना के तहत सरकार 25000 रुपये की नकद सहायता देती है. इसके साथ ही 8 ग्राम सोने का सिक्का भी देती है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 72000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए लड़की को कम से कम 5वीं पास होना जरूरी है. एक परिवार से एक ही लड़की को योजना का लाभ मिल सकता है.
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