कितने दिन में बन जाता है मैरिज सर्टिफिकेट, जानें क्या लगाने होते हैं डॉक्यूमेंट
शादी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो कि आपकी शादी को वेरीफाई करता है.इस सर्टिफिकेट को बनाने की प्रक्रिया क्या है और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगते हैं,आइए आपको बताते हैं.
Marriage Certificate: भारत में हर साल लाखों शादियां होती है, पिछले साल इन शादियों का आंकड़ा 32 लाख था तो इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक 34 लाख शादियां भारत में होनी है. ऐसे में इन शादियों पर होने वाले खर्च का अनुमान साढ़े चार लाख करोड़ का है. शादियों को परंपरागत तरीके से करने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है जो कि बहुत जरूरी होता है. शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो आपकी शादी को वेरीफाई करता है. इस सर्टिफिकेट को बनाने की प्रक्रिया क्या है और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, आइए आपको बताते हैं.
इस तरह बनवा सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट
पहले शादी के प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन अब यह ऑनलाइन हो गई है जिससे लोगों को इधर-उधर भटकने की जरूरत भी नहीं है. यह काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं. अगर आप भी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो तो आपको अपने राज्य की विवाह पंजीकरण (marriage Registration Website) की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के ऑप्शन दिख जाएंगे. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा. वहां आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा. उसे भरने के बाद आपको संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा. इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें.आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली जमा हो जाएगा. और कुछ ही दिनों में आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा.
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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको जो दस्तावेज चाहिए उसके लिए भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है. यह दस्तावेज आपके पहले से ही मौजूद होंगे, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है. मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के बाद आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. इन दस्तावेजों में पति-पत्नी दोनों का जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही पति-पत्नी के आधार कार्ड. जो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उनके चार-चार पासपोर्ट साइज फोटो. इसके साथ ही शादी के दौरान खींचे गए हसबैंड वाइफ के 2-2 फोटो. जिनमें उनका चेहरा क्लियर दिख रहा हो. इसके साथ ही शादी के कार्ड का फोटो. इन सभी दस्तावेजों के साथ दंपति को रजिस्ट्रार के पास जाना होगा. जहां रजिस्ट्रार की सुविधा उपलब्ध नहीं है. वहां ग्राम विकास अधिकारी के ऑफिस जाकर आप इसे जमा करवा सकते हैं.
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बड़े काम का है मैरिज सर्टिफिकेट
मैरिज सर्टिफिकेट एक कानूनी होता है जो शादीशुदा जोड़े को आधिकारिक तौर पर पहचान देता हैं. जैसे किसी दंपति को अगर जॉइंट अकाउंट खोलना हो, या किसी योजना में लाभ लेना हो. या किसी बीमा योजना में निवेश करना हो या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, हर जगह मैरिज सर्टिफिकेट काम आता है. मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते वक्त लड़की की उम्र 18 साल तो वही लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
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