Marriage Certificate Rules: भारत में अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है. शादी सभी की जिंदगी का एक बेहद अहम पड़ाव होता है. शादी में दो लोग रस्मों रिवाजों के साथ एक-दूसरे को अपनाते हैं. एक दूसरे के साथ रहने का वादा भी करते हैं. शादी को लेकर बहुत सी ऐसी बातें हैं. जो बताई जा सकती हैं. लेकिन आज हम आपको उसे पहलू के बारे में बताएंगे.
जिसपर भारत में फिलहाल कम बात होती है. और ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं. वह चीज है मैरिज सर्टिफिकेट. बहुत से लोग शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते. लेकिन यह एक बेहद जरूरी दस्तावेज होता है. शादी के कितने साल बाद तक आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. इसके लिए कहां करना होता है. आवेदन चलिए आपको बताते हैं.
5 साल तक बनवा सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट
भारत में किसी भी धार्मिक रीति रिवाज से शादी हो लेकिन उसका प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के पास जाकर ही बनता है. मेरी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नव विवाहित दंपति को शादी होने के 30 दिन के अंदर ही मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है. अगर शादीशुदा जोड़ा शादी के 30 दिन बाद तक मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाता. तो इसके बाद लेट फीस चुकानी होती है. लेट फीस के साथ शादीशुदा दंपत्ति शादी के 5 साल बाद तक कभी भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको जिला रजिस्ट्रार से छूट के लिए पहले ही परमिशन लेनी होती है.
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इस तरह कर सकते हैं आवेदन?
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है. अगर आपका क्षेत्र ग्रामीण है तो आप को ग्राम पंचायत के दफ्तर जाकर इसके लिए आवेदन देना होता है. वहां जाकर आपको आवेदन में पूरी जानकारी दर्ज करनी होता है. इसके साथ ही संबधित दस्तावेजों की भी जरूरत होती है. इसके साथ ही आपको दो गवाहों की जरूरत होती है. आप चाहें तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं.
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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों भी चाहिए होंगे. इन दस्तावेजों में पति-पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र. पति-पत्नी के आधार कार्ड. पति-पत्नी के चार-चार पासपोर्ट साइज फोटो. इसके साथ ही शादी के दौरान के पति-पत्नी के 2-2 फोटो. जिनमें उनका चेहरा क्लियर दिख रहा हो. इसके साथ ही शादी के कार्ड का फोटो.
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