Marriage Certificate Procedure: शादी सभी के लिए एक बेहद पवित्र रिश्ता माना जाता है. हिंदु धर्म में शादी को सात जन्मों का रिश्ता होता है. धर्म कोई भी हो शादी सभी धर्मों में एक विशेष महत्व होता है. लेकिन अलग-अलग धर्मों में इसका प्रक्रिया होती है. शादियों को लेकर भारत में कानून भी हैं. जो अलग-अलग धर्मों के हिसाब से तय किए गए हैं. 


शादी के बाद उसका कानून रजिस्ट्रेशन करवाना के बाद शादी का प्रमाण पत्र भी जरूरी रहता है. क्योंकि यह भविष्य में आपको काफी हेल्प कर सकता है. शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की होती है जरूरत. और क्या होती है इसकी पूरी प्रक्रिया. चलिए जानते हैं.  


इस तरह कर सकते हैं आवेदन


मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भारत में अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है. अगर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं. तो आपको अपने राज्य की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने का ऑप्शन दिखे जाएगा. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा.


वहां आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा.उसे भरने के बाद आपको संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा. इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें.  आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली जमा हो जाएगा. और कुछ ही दिनों में आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा. 


मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जरूरी बातें


मैरिज सर्टिफिकेट एक कानूनी होता है जो शादीशुदा जोड़े को आधिकारिक तौर पर पहचान देता हैं. कई जगहों पर मैरिज सर्टिफिकेट बताओ डॉक्यूमेंट भी लगाया जाता है.  जैसे किसी दंपति को अगर जॉइंट अकाउंट खोलना हो. या किसी योजना में लाभ लेना हो. या किसी बीमा योजना में निवेश करना हो. या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो. मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते वक्त लड़की की उम्र 18 साल तो वही लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए. 


इन दस्तावेजों की होती है जरूरत


मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के बाद आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. इन दस्तावेजों पति-पत्नी दोनों का जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही पति-पत्नी के आधार कार्ड. जो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उन हस्बैंड वाइफ के चार-चार पासपोर्ट साइज फोटो.


इसके साथ ही शादी के दौरान के हसबैंड वाइफ के 2-2 फोटो. जिनमें उनका चेहरा क्लियर दिख रहा हो. इसके साथ ही शादी के कार्ड का फोटो. इन सभी दस्तावेजों के साथ दंपति को रजिस्ट्रार के पास जाना होगा. जहां रजिस्ट्रार की सुविधा उपलब्ध नहीं है. वहां ग्राम अधिकारी के ऑफिस जाकर संपर्क करना होगा. 


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