Minor Driving Rule: दुनिया के तमाम देशों में गाड़ी चलाने के लिए एक उम्र तय की गई है, इस उम्र से पहले कोई गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जात है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है. भारत में गाड़ी चलाने की ये उम्र 18 साल तय की गई है, यानी नाबालिग गाड़ी नहीं चला सकते हैं. हालांकि कई बार देखा गया है कि लोग अपने छोटे बच्चों को भी स्कूटी दे देते हैं, वहीं कुछ लोग कार ड्राइव करने की भी इजाजत देते हैं. अगर हम आपको बताएं कि ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है तो क्या आप यकीन करेंगे?
हो सकती है तीन साल की जेल
दरअसल भारत के अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग नियम बनाए जाते हैं. उत्तर प्रदेश में अगर किसी नाबालिग को गाड़ी चलाने के लिए दी जाती है तो ऐसा करने वाले को तीन साल तक की जेल हो सकती है. यूपी सरकार की तरफ से नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है. ऐसा करने पर जेल के अलावा 25 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है.
माता-पिता होंगे जिम्मेदार
हाल ही में ये आदेश जारी किया गया है. इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई माता-पिता अपने नाबालिग बेटे या बेटी को बाइक या कार चलाने के लिए देते हैं तो वो खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे. इसमें सजा का प्रावधान वाहन के मालिक या फिर पकड़े गए नाबालिग के पिता के लिए है. इसमें बताया गया है कि जिस वाहन को पकड़ा जाता है उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा.
नहीं बन पाएगा लाइसेंस
जिस नाबालिग को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, वो 18 साल पूरे होने पर लाइसेंस भी नहीं बना पाएगा. ऐसे लड़के या फिर लड़की को 25 साल तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. राज्य बाल संरक्षण आयोग की तरफ से इसकी सिफारिश की गई थी, जिसके बाद इस कड़े नियम को लागू किया जा रहा है. बताया गया है कि एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है.
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