काउंटिंग सेंटर में कोई भी गड़बड़ी की तो इतने साल की हो सकती है जेल, ये है नियम
काउंटिंग सेंटर पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो उस दोषी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी इसके लिए आरोपी को जेल जाना होगा और जुर्माना भी देना होगा.
काउंटिंग सेंटर पर कोई गड़बड़ी होने पर आप शिकायत कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे आपको शिकायत 24 घंटे के अंदर करनी होगी. अगर काउंटिंग सेंटर के आसपास यानी 50 मीटर के दायरे में अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में हथियार दिखे, कोई मतगणना क्षेत्र में घुसते हुए दिखे या फिर व्यक्ति की ऐसी एक्टिविटी जिस पर आपको शक हो, तो आप 24 घंटे के अंदर यानी जैसे ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे आप तुरंत इसकी शिकायत कर दें. जैसे ही आप शिकायत करेंगे आपकी शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा.
रिटर्निंग ऑफिसर से करें शिकायत
आप इस गड़बड़ी की शिकायत वहां मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर से कर सकते हैं. अगर वह एक्शन नहीं लेता है तो आप जिला निर्वाचन अधिकारी के पास फोन या ईमेल के जरिए शिकायत कर सकते हैं. आप शिकायत के लिए दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के कंट्रोल रूम पर भी जा सकते हैं या वहां पर ईमेल के जरिए मेल भेज सकते हैं. यहीं नहीं आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं. जैसे ही आप टोल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत करेंगे, फोन रखने के तुरंत बाद आपके पास ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा. जिसके जरिए आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं.
मतगणना केंद्र में सुविधाएं
शिकायत दर्ज होने के बाद अगर आरोपी पकड़ा जाता है, तो उस आरोपी को 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है. जानकारी के मुताबिक दोषी को 2 साल की जेल के साथ जुर्माना देना भी पढ़ सकता है. वैसे तो मतगणना के दौरान कोई गड़बड़ी न हो इसलिए कई सुविधाएं बरती जाती है. काउंटिंग के समय रिटर्निंग अधिकारी किसी भी एजेंट की तलाशी ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को निर्देश नहीं मानने पर बाहर कर सकते हैं, हॉल के पास ही पीने का पानी, खाना और टॉयलेट की व्यवस्था है, काउंटिंग के दौरान हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है, कोई भी गिनती खत्म होने तक बाहर नहीं जा सकता है और रिजल्ट का सही मिलान होने पर ही इस वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है.
आईडी कार्ड है जरूरी
काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, इलेक्शन कमीशन के ऑथराइज्ड अधिकारी, मतगणना केंद्र पर लगाए गए सरकारी कर्मचारी, उम्मीदवार उनके इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट. इन सभी लोगों के पास अपने आईडी कार्ड होना जरूरी होता है. जब तक रिटर्निंग अधिकारी हाल के अंदर नहीं बुलाते हैं, तब तक पुलिस अंदर नहीं जा सकती है. इसके अलावा इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट भी कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना अंदर नहीं जा सकते हैं.
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