Model Code Of Conduct Rules: कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में भाजपा नेता प्रवेश वर्मा महिलाओं को पैसे बांट रहे थे. चुनाव से पहले दिल्ली में भाजपा नेता की इस हरकत के बाद सियासी माहौल और गर्म हो चुका है. आम आदमी पार्टी भाजपा नेता प्रवेश वर्मा पर नोट के बदले वोट मांगने का आरोप लगा रही है. तो वहीं इस बारे में प्रवेश वर्मा ने कहा है कि उनकी संस्था गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करती है.
और यह पैसे इसी सिलसिले में दिए गए थे. दिल्ली में अगले महीने से चुनाव होने वाले हैं. जिसके लिए आचार संहिता लागू हो चुकी. 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होंगे और 8 तारीख को परिणाम घोषित किए जाएंगे. अब इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है. क्या आचार संहिता लागू होने के बाद भी कोई उम्मीदवार इस तरह से कैश बांट सकता है. चलिए बताते हैं इसे लेकर क्या हैं नियम.
आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं बांट सकते कैश
आचार संहिता लागू होने के बाद बहुत से कम बंद हो जाते हैं. जो उम्मीदवार और पार्टी नहीं कर सकती. आचार संहिता चुनाव की तारीख को ऐलान के बाद से लेकर चुनाव के परिणाम घोषित होने तक लागू होती है. इस दौरान पार्टी या उम्मीदवार इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता जिस आचार संहिता का उल्लंघन हो. इस दौरान कोई उम्मीदवार कैश भी नहीं बांट सकता.
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अगर कोई उम्मीदवार इस तरह का काम करता है. तो फिर चुनाव आयोग की ओर से उस पर कार्रवाई की जा सकती है. ऐसी स्थिति में उस उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जा सकता है. और उसे चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित किया जा सकता है.
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नहीं कर सकते यह काम
आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल ऐसे किसी काम में नहीं हो सकता. जिससे किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचे. इसके अलावा सरकारी गाड़ी और सरकारी मशीन का इस्तेमाल भी चुनाव में नहीं किया जा सकता. इस दौरान सरकारी घोषणाएं लोकार्पण शिलान्यास और भूमि पूजन का भी काम नहीं किया जा सकता. सरकारी अधिकारियों को ट्रांसफर और नियुक्ति पर भी इस दौरान पाबंदी रहती है सरकारी दल सरकारी खजाने से पार्टी की उपलब्धियां के बारे में विज्ञापन भी नहीं दे सकती.
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