दिल्ली में आचार संहिता लागू, जानें कब और कैसे होंगे महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन
Mahila Samman Yojana: दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू. अब कैसे होंगे महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन. क्या इस पर पड़ेगा कोई प्रभाव.चलिए आपको बताते हैं.
Mahila Samman Yojana: दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है. अगले महीने होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है. दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. तो वहीं 8 फरवरी को वोटो की गिनती की जाएगी. दिल्ली की 70 विधानसभाओं में चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी हो गई है. तमाम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आचार संहिता के दौरान लागू किए जाने वाले नियमों का पालन करना होता है.
अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है. हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी शुरू की गई है. अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे हो पाएगा. चलिए आपको बताते हैं.
आचार संहिता के बाद कैसे होंगे रजिस्ट्रेशन?
कल 7 दिसंबर यानी मंगलवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. और उसके साथ ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. आचार संहिता लागू होने के बाद से ही कई चीजों पर पाबंदी लग जाती है. अब ऐसे में कई लोगों के मन में या ख्याल आ रहा है कि दिल्ली में आचार संहिता लागू होने के बाद अब महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन कैसे हो पाएंगे.
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तो आपको बता दें आचार संहिता लगने के बाद सरकार की ओर से किसी नई योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता. उसके बारे में प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता. लेकिन महिला सम्मान योजना की बात की जाए तो यह चुनाव के ऐलान से पहले शुरू की गई है. यानी आचार संहिता लगने से पहले योजना शुरू हो चुकी है. तो ऐसे में योजना से जुड़ा कोई काम आचार संहिता के दायरे में नहीं आता. इसलिए आचार संहिता लगने के बाद भी महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन उसी प्रकार से होते रहेंगे जिस तरह हो रहे हैं.
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आचार संहिता में नहीं होते यह काम
चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीख का ऐलान करता है. उसके बाद से ही आचार संहिता लागू हो जाती है. आचार संहिता लागू होने के बाद से सरकार किसी तरह की सरकारी घोषणा नहीं कर सकती, ना ही किसी योजना की घोषणा कर सकती है. ना किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर सकती है. इसके साथ ही सरकार ना ही कोई लोकार्पण का कार्य कर सकती है. किसी भी पार्टी कैंडिडेट को या फिर समर्थकों को रैली निकाली है या फिर अपना जुलूस निकालना है तो उससे पहले पुलिस से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है. इसी तरह ऐसे ही कई कामों पर पाबंदी होती है. ताकि चुनाव एकदम निष्पक्षता और शांतिपूर्ण ढंग से हो सकें.
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