Motor Insurance: मोटर बीमा पॉलिसी क्लेम बार-बार हो रहा रिजेक्ट? फॉलो करें ये स्टेप्स, खत्म होगी आपकी टेंशन
Motor Insurance Claim: अगर आपका मोटर बीमा लेना अनिवार्य है. ये वाहन चोरी होने से लेकर वाहन दुर्घटना तक को कवर करती है. साथ ही एड ऑन सुविधा भी ली जा सकती है.
Motor Insurance Claim: मोटर बीमा पॉलिसी कई तरह के पेश किए जाते हैं. आपके वाहन की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है. अगर वाहन चोरी हो जाता है या फिर दुर्घटना जैसी समस्या आती है तो वाहन बीमा पॉलिसी आर्थिक रूप से मदद करती है. ऐसी किसी भी स्थिति में मोटर बीमा पॉलिसी का दावा किया जा सकता है.
अगर आपका मोटर बीमा पॉलिसी बार-बार रिजेक्ट हो रहा है और आप इससे बचना चाहते हैं तो यहां बताए गए तरीके को फॉलो कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे आप अपने वाहन बीमा पॉलिसी के लिए क्लेम कर सकते हैं.
क्लेम रिजेक्शन से बचने के उपाय
अगर वाहन चोरी हो जाता है या किसी दुर्घटना की चपेट में आ जाता है तो सबसे पहले आपको बीमा कंपनी को जानकारी देनी चाहिए. साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए और इसकी एक कॉपी बीमा कंपनी को देनी चाहिए. इसके बाद बीमा कंपनी की ओर से नुकसान की जानकारी ली जाएगी.
सीएनजी किट की भी दें जानकारी
कंपनी मरम्मत की लागत का अनुमान लगाएगी. इसके साथ ही दस्तावेजों और टर्म-कंडीशन की भी जांच की जाएगी. वहीं अगर आप कार में सीएनजी किट फिट करा रखें है तो पॉलिसी रिन्यू कराने के दौरान भी इसकी जानकारी देनी होगी. फिर बीमाकर्ता इस आधार पर प्रीमियम की राशि जोड़ेगा.
क्यों रिजेक्ट हो सकता है मोटर बीमा क्लेम
- अगर बीमित वाहन को पर्सनल घोषित किया जाता है और व्यावसायिक लक्ष्यो के लिए उपयोग किया जाता है, तो बीमा कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देगी.
- एरिया के बाहर दुर्घटना होती है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
- शराब या नशीली दवाओं सेवन के साथ गाड़ी चलाने से भी दावों को खारिज कर दिया जाएगा.
- क्लेम के रिजेक्शन से बचने के लिए बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों को जान लीजिए.
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