Mukhyamantri Maiya Samman Yojana: केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं. यह योजनाएं अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लाई जाती हैं. केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए बहुत सी योजनाएं सिर्फ महिलाओं के लिए लेकर आती है. और सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि भारत के अलग राज्यों की सरकारें भी अपने राज्य की महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं.


झारखंड सरकार द्वारा भी महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है. यानी साल भर में 12000 रुपये दिए जाएंगे. योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ पत्रताएं पूरी करनी होगी और कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे. अगर महिलाओं के पास होंगे यह चार दस्तावेज. तो उन्हें मिलेगा इस योजना में लाभ चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर. 


मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में यह चार दस्तावेज जरूरी


झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी है. इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कोई भी लाभार्थी महिला योजना में सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता ले सकती है. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं के पास आधार कार्ड होना जरूरी है. इसके साथ ही उनके पास बैंक की पासबुक होना भी जरूरी है. 


और राशन कार्ड होना भी जरूरी है, इसके साथ ही उनके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने भी जरूरी है. बता दें अगर किसी महिला का नाम राशन कार्ड में नहीं है. तो वह अपने पिता या फिर पति का राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकती है. इस योजना के तहत मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं है. यानी अगर किसी महिला के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है. तब भी उन्हें योजना का लाभ मिल जाएगा. 


सालाना मिलेंगे 12 हजार रुपये


इसी महीने 3 अगस्त से मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए आवेदन फॉर्म जमा होने शुरू हो चुके हैं. बता दे सरकार द्वारा इस योजना के तहत हर महीने खाते में 1000 रुपये भेजे जाएंगे. यानी पूरे सालभर में योजना के तहत महिलाओं के खाते में 12 हजार रुपये डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजे जाएंगे. 


योजना में कैसे करें आवेदन?


इस योजना के तहत महिलाओं को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही उनकी उम्र 21 साल से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए. महिलाओं का परिवार अंत्योदय परिवार की श्रेणी में होना चाहिए. महिलाएं आंगनवाड़ी में जाकर इस योजना के लिए फॉर्म ले सकती हैं और भरकर वहीं सबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करवा सकती हैं. बता दें इसके लिए अलग से किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा. 


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