Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: सरकारों द्वारा अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं. सरकार द्वारा लोगों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाई जाती हैं. केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्य के नागरिकों के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग तरह की योजनाएं लेकर आती हैं. 


कई राज्यों में खास तौर पर महिलाओं के लिए कई स्कीमें चलाई जाती है. महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना शुरू की है. इसके तहत राज्य की महिलाओं को सरकार द्वारा हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. चलिए जानते है इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत. और कैसे कर सकते हैं योजना में आवेदन.   


इन डॉक्युमेंट्स का होना जरूरी


महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाभार्थी महिलाओं के अकाउंट में हर महीने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 1500 रुपये भेजे जाएंगे. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री अजित पवार ने योजना को शुरू करने का ऐलान किया है. योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास कुछ डॉक्युमेंट्स का होना बेहद जरूरी है. 


मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना में आवेदन देने के लिए लाभार्थी महिलाओं के पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, , राशन कार्ड, इंटरमीडिएट की मार्कशीट,निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ,फोन नंबर और बैंक अकाउंट डीटेल्स होनाजरूरी है.


इन महिलाओं को मिलेगा लाभ


राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पात्रता पूरी करनी होगी तभी वह लाभ ले सकेंगी. योजना के तहत उन महिलाओं के लाभ दिया जाएगा. योजना में आवेदन के लिए महिलाओं की उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए. जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं. इसके साथ ही लाभार्थी महिलाओं के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए. महिलाओं के परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.


कैसे करें आवेदन?


मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना में आवेदन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट से फार्म डाउनलोड करना होगा. उसके बाद फार्म को भरने के बाद उसके साथ ही संबधित दस्तावेजों को संलग्न करके जिला कार्यालय में जमा करवाना होगा. बता दें कि राज्य सरकार ने फिलहाल इस योजना के लिए वेबसाइट नहीं बनाई है. 


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