मुंबई में महिला की नाले में गिरकर मौत, नगर निगम पर FIR- जानें ऐसे मामलों में कौन जिम्मेदार, क्या मिलती है सजा
Woman Died Due to Fell Down In Sewer: मुंबई के अंधेरी इलाके में एक 45 साल की महिला की नाले में गिरकर मौत हो गई. क्या होता है ऐसे मामलों में जब विभाग की गलती से होती है किसी मौत. चलिए आपको बताते हैं.
Woman Died Due to Fell Down In Sewer: भारत के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है. जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. मुंबई में भी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है. कई जगहों पर पानी भर गया है. तो वहीं कल मुंबई के अंधेरी इलाके में एक 45 साल की महिला की नाले में गिरकर मौत हो गई.
इस मामले में मुंबई पुलिस ने बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगरपालिका और बीएमसी के एक ठेकेदार पर केस दर्ज कर लिया है.इस घटना के बाद बीएमसी ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं. मृत महिला के पति ने महानगरपालिका की लापरवाही को अपनी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है. क्या होता है ऐसे मामलों में जब विभाग की गलती से होती है किसी मौत. चलिए आपको बताते हैं.
बीएमसी और ठेकेदार पर हुआ केस
मुंबई में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया. जिससे वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी. अंधेरी इलाके मेें जलभराव के कारण 45 साल की महिला विमल अनिल गायकवाड़ नाले में गिर गई. जिसके बाद बीएमसी की ओर से उन्हें बचाने के लिए प्रयास किया गया. लगभग एक घंटे तक ढूंढने के बाद भी महिला को नाले से बाहर निकाला गया. उसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां डाॅक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. मुंबई पुलिस ने फिलहाल इस मामले में बीएमसी और बीएमसी के एक ठेकेदार पर केस दर्ज किया है. इस तरह के मामलों में सजा का और मुआवजे का क्या प्रावधान होता है.
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लापरवाही से मौत होने पर होती है इतनी सजा
किसी की लापरवाही के चलते किसी की मौत होने पर उस इंसान को गैर इरादन हत्या का दोषी माना जाता है. ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 104-(1) के तहत मामला दर्ज किया जाता है. जिसमें 7 साल की जेल तक हो सकती है. इसके साथ ही इसमें जुर्माने का भी प्रावधान होता है. मुंबई के अंधेरी में हुई महिला की मौत को लेकर बीएमसी और एक ठेकेदार पर केस दर्ज किया गया है. महिला के पति ने भी बीएमसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है.
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मिलता है मुआवजा
देश के अलग-अलग राज्यों में आपदाओं के तहत मौत होने पर मुआवजे का अलग-अलग प्रावधान होता है. मुंबई में बारिश के चलते नाले का स्तर जमीन के स्तर पर आ गया था. जिस वजह उस नाले में गिरकर महिला की मौत हो गई. बारिश से होने वाली मौतें प्राकृतिक आपदा के तहत होने वाली श्रेणी में आती हैं. ऐसे केस में महाराष्ट्र सरकार 4 लाख रुपये तक का मुआवजा देती है.
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