'बिका हुआ माल वापस नहीं होगा' क्या ऐसा लिखने वाले दुकानदार लग सकता है जुर्माना? जानें नियम
National Consumer Rights Day: क्या कानूनी तौर पर किसी दुकानदार का अपनी दुकान पर यह लिखना की बिका हुआ माल वापस नहीं होगा वैलिड है.क्या ऐसा करने वाले दुकानदार पर लग सकता है जुर्माना. जानें इसके नियम.
National Consumer Rights Day: आज यानी 24 दिसंबर को देशभर में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है. भारत में साल 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था. जिसे बाद में साल 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने रिप्लेस किया था.
इस अधिनियम के तहत भारत में ग्राहकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं. इन अधिकारों से न सिर्फ उपभोक्ताओं को ठगी से बचने में मदद मिलती है. बल्कि यह उन्हें खराब उत्पादक और खराब सर्विस से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं. चलिए हम आपको बताते हैं उपभोक्ताओं के लेकर एक ऐसे अधिकार के बारे में जिसे शायद कम ही लोग जानते हैं.
क्या दुकान पर लिख सकते हैं 'बिका हुआ माल वापस नहीं होगा'?
जब आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं. तो आपको अक्सर इस तरह की कई दुकाने दिख जाती होंगी. जिन पर लिखा रहता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा. लोग इस तरह की दुकान पर से कोई सामान खरीदने से पहले सोचते हैं. क्योंकि उन्हें पता है अगर समान में कोई गड़बड़ी निकली या फिर सामान उन्हें बाद में पसंद नहीं आया. तब भी वह उसे वापस नहीं कर पाएंगे. लेकिन क्या कानूनी तौर पर किसी दुकानदार का अपनी दुकान पर यह लिखना कि 'बिका हुआ माल वापस नहीं होगा' वैलिड है.
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क्या आपने कभी खुद से सवाल पूछा है. नहीं, तो जवाब हम बता देते हैं. कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर 'बिका हुआ माल वापस नहीं होगा' नहीं लिख सकता. ऐसा करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लघंन है. ऐसा करने पर दुकानदार को सजा हो सकती है. तो वहीं उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
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यहां करें शिकायत
अगर आप किसी दुकान से सामान से लेते हैं. और जब आपको वह सामान पसंद नहीं आता. जब आप उसे वापस करने जाते हैं तो दुकानदार आपको दुकान पर लगे बोर्ड की तरफ इशारा करता है. जिस पर लिखा होता है 'बिका हुआ माल वापस नहीं होगा.' तो वैसे मैं आपको चुप नहीं बैठता है. आप इस तरह के दुकानदारों की उपभोक्ता विभाग में शिकायत कर सकते हैं.
आप चाहे तो अपने जिले के उपभोक्ता कोर्ट में इस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. या फिर आप चाहे तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर के भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. ऐसा करने वाले दुकानदार पर न सिर्फ जुर्माना होगा. बल्कि उस पर कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है.
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