National Pension System: अगर आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं और इस अकाउंट के तहत पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. इन दस्तावेजों के बिना आप नेशनल पेंशन सिस्टम के अकाउंट से एक रुपया भी नहीं निकाल पाएंगे. एनपीएस से विड्रॉल के लिए एक कस्टमर को आवश्यक कागजात के साथ संबंधित पीओपी को विड्रॉल एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा. पीओपी की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उन्हें सीआरए मैसर्स एनएसडीएल को भेजेगा.
NPS FAQ के अनुसार, सीआरए बदले में आपके क्लेम को दर्ज करेगा और आपको आवशक आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज जमा करने होंगे. इसके साथ ही आपको विड्रॉल की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. जब दस्तावेज पहुंच जाता है, तो CRA आवेदन की जांच करके आपके खाते के तहत जारी होने वाली राशि का निपटान कर देगा.
विड्रॉल फॉर्म के साथ इन दस्तावेजों की जरूरत
- अगर आप एनपीएस अकाउंट के तहत पैसा क्लेम करने जा रहे हैं, तो आपके पास एक PRAN होना चाहिए.
- इसके साथ ही पहचान प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि होना चाहिए.
- एड्रेस के लिए आपके पास— पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक
- एक कैंसिल चेक, जिसमें एनपीएस सब्सक्राइबर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड शमिल हो. इसकी जगह पर आप बैंक सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, जिसमें सभी जानकारी दी गई हो.
कब खाते से निकाल सकते हैं पैसा
अगर किसी सब्सक्राइबर ने एनपीएस में निवेश किया है तो वह 60 फीसदी राशि 60 साल के बाद निकाल सकता है, जबकि 40 फीसदी राशि पेंशन के रूप में दिया जाता है. हालांकि, अगर कोई एनपीएस खाताधारक 60 साल से पहले एनपीएस से पैसा निकालता है, तो उसे 80 फीसदी राशि पेंशन के लिए रखना होगा और बाकी का पैसा एकमुश्त निकाल सकता है. अगर एनपीएस होल्डर की 60 साल से पहले ही मौत हो जाती है, तो इस स्थिति में जमा पैसा नॉमिनी या उत्तराधिकार को वापस कर दिया जाता है. इसपर कोई पेंशन की रकम नहीं दी जाएगी.
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