New Criminal Laws In India : आज यानी सोमवार 1 जुलाई को पुराने तीन कानूनों को रिप्लेस करते हुए अब भारत में तीन नए कानून लागू हुए हैं. जिनमें अब से देश में सालों से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता कानून लागू हुआ है. तो वहीं  कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता.


और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी आईईए की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम उपयोग में लाया जाएगा. इन तीनों कानून के लागू होने के साथ ही एफआईआर को लेकर  के भी नियम बदल दिए गए हैं. अब कोई अगर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रहा. तो वह घर बैठे भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है. किस तरह चलिए आपको बताते हैं.  


घर बैठे दर्ज करवाएं एफआईआर


भारतीय न्याय संहिता द्वारा लागू हुए नए कानूनों के तहत अब किसी को अगर एफआईआर दर्ज करवानी है तो उसके लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी. अब कोई भी घर बैठे ही अपनी एफआईआर लिखवा सकेगा.  अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही काफी होगा. 


यानी अब घर बैठे ही फोन पर मैसेज या ईमेल या फिर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई जा सकेगी. नए कानूनों में इस तरह की सहूलियत से पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी. इस व्यवस्था के जरिए कोई भी अब कहीं से जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकेगा. 


यह है पूरी प्रक्रिया


अगर आप थाने जाकर एफआईआर नहीं करवा पा रहे हैं. तो फिर आप पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. भारत में लगभग सभी राज्यों की पुलिस के आधिकारिक पोर्टल हैं. जिन पर विजिट करके कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है. यहां आपको एफआईआर करवाते वक्त घटना के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी. अपना ना, पता, घटना का समय, उसका उसका विवरण भी बताना होगा.


अगर आपके पास घटना जुड़ा कोई फोटो या वीडियो है. तो फिर पुलिस को कार्रवाई करने में और सहायता मिलेगी और जल्द कार्रवाई की जा सकेगी. जब आप इलेक्ट्रॅानिक माध्यम से एफआईआर दर्ज करवा देते हैं. तो फिर यह जांच अधिकारी के पास जाएगी. इसके बाद वह मामले की गंभीरता के हिसाब से इस पर एक्शन ले सकता है. अगर मामला गंभीर है तो तुरंत कार्रवाई की जी सकती है.


वरना शिकायत के बाद कार्रवाई में 14 दिन तक का समय लग सकता है. अगर आप ई एफआईआर दर्ज करवाते हैं. तो तीन दिन के भीतर वह रिकाॅर्ड में शामिल होगी और एफआईआर लिख ली जाएगी. पुलिस द्वारा एफआईआर की काॅपी शिकायतकर्ता को भेज दी जाएगी. 


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