जिंदा होने का सबूत दिए बिना नहीं मिलेगा अनाज, जानें राशन कार्ड धारकों को अब क्या करना होगा?
हर पांच साल में राशन कार्ड का सत्यापन और नवीनीकरण होना चाहिए. इसके तहत राशन कार्ड में नए लोगों को जोड़ा जाता है और अपात्र लोगों को हटाया जाता है. हालांकि, दिल्ली में 2013 के बाद सत्यापन नहीं हुआ है.

New update for Ration card Holders: भारत सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए कई योजनाएं चलाती है. नेशनल फूल सिक्योरिटी स्कीम के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज तो मिलता ही है, साथ ही कई अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी उन्हें दिया जाता है. केंद्र सरकार राशन कार्ड के माध्यम से होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई-केवाईसी करवा रही है. ई-केवाईसी नहीं होने पर राशन कार्ड धारकों की मुफ्त राशन सुविधा बंद हो सकती है. सरकार ने इसको लेकर सख्त हिदायत दी है.
अब दिल्ली सरकार ने भी राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. दरअसल, दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कराने जा रही है. इसके तहत उन लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, जो बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है. ऐसे में आपको अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा, ऐसा नहीं होने पर आपको राशन कार्ड पर मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी.
दिल्ली में 12 साल से नहीं हुआ सत्यापन
नियमानुसार हर पांच साल में राशन कार्ड का सत्यापन और नवीनीकरण होना चाहिए. इसके तहत राशन कार्ड में नए लोगों को जोड़ा जाता है और अपात्र लोगों को हटाया जाता है. हालांकि, 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने क बाद से दिल्ली में राशन कार्डों का सत्यापन ही नहीं हुआ है और तब से लेकर अब तक राशन कार्ड के कई आवेदन लंबित पड़े हैं. दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के लिए अब राशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें कई राशन कार्डों को रद्द किया जाएगा और नए राशन कार्ड जोड़े जाएंगे.
इन लोगों का राशन कार्ड होगा रद्द
अधिकाारियों के अनुसार, सत्यापन के दौरान उन लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, जो केवल निवास प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड रखते हैं या फिर जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई हो या उनकी आय बढ़ गई हो. इसमें वे लोग भी शामिल होंगे, जिनकी 2013 के बाद मृत्यु हो चुकी है. सत्यापन के दौरान ऐसे लोगों की जांच की जाएगी और राशन कार्ड हटा दिए जाएंगे. बता दें, आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, दिल्ली में इस समय 1778372 राशन कार्ड धारक हैं. इनमें AAY धारक 68,708 हैं और PHH धारक 17,09,664 हैं.
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