National Pension System: फ्यूचर को बेहतर करने के लिए लोग सेविंग स्कीम, पेंशन प्लान (Pension Plan) और बीमा योजनाओं में निवेश करते हैं, जिसमें लोगों को एक निश्चित राशि मिलने के साथ ही पैसे की सिक्योरिटी दी जाती है. वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS Scheme) एक ऐसी योजना है, जिसमें पेंशन के साथ ही मैच्योरिटी पर लोगों को एक अच्छी-खासी रकम मिल जाती है. इस योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक 18 से 70 साल के बीच निवेश कर सकता है. 


एनपीएस स्कीम में निवेश करने वाले लोग आयकर विभाग की धार 80 CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये और इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं. अगर आप इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो एनपीएस अकाउंट (NPS Account) में निवेश कर सकते हैं. एनपीएस अकाउंट को आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से खोल सकते हैं. 


कैसे ऑनलाइन खोलें एनपीएस अकाउंट 
कोई भी नागरिक एनपीएस के तहत सिर्फ एक ही अकाउंट को ओपेन कर सकता है. एनपीएस अकाउंट को ओपेन करने के लिए बैंक या फिर किसी संस्था की मदद ली जा सकती है. वहीं, सरकारी वेबसाइट की मदद से भी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में निवेश किया जा सकता है. अकाउंट खोलने से पहले सबसे पहले आपको अपने PRAN को एक्टिव करना होगा. 


- एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए सबस पहले ईएनपीएस पर जाएं. 
- अब दाएं की तरफ नीचे दिए गए एनपीएस पर क्लिक करें. 
- इसके बाद आपको पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वेरिफाई ओटीपी और कैप्चा कोड दर्ज करके आगे बढ़ें. 
- वेरिफिकेशन प्राॅसेस पूरा होने के बाद आप वर्चुअल अकाउंट आईडी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू करें. 
- वर्चुअल अकाउंट आईडी एनपीएस टियर 1 या टियर 2 के लिए जनरेट हो जाएगा. 


SIP के जरिए एनपीएस में निवेश 
- वर्चुअल आईडी जनरेट होने के बाद आपको अपने बैंक की नेट बैंकिंग में लाॅग इन करना होगा. 
- यहां आपको वर्चुअल आईडी और अन्य जानकारी ईमेल और एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगी. फिर आपको अपने बैंक खाते को एनपीएस ट्रस्टी से एक लाभार्थी के रूप में जोड़ना होगा. 
- अब आप अपने PRAN, खाता, नाम और अन्य जानकरी देकर निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. 
- हालांकि एसआईपी से जुड़ने के बाद हर महीने एक निश्चित राशि आपके खाते से एनपीएस स्कीम में जमा हो जाएगी. 


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