Old Vehicle Scrap Policy: अगर आपकी भी पुरानी कार काफी वक्त से पार्किंग में खड़ी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी कार को जब्त नहीं किया जा सकता है. क्योंकि आप अपनी कार पर्सनल पार्किंग में कितने भी साल तक रख सकते हैं. दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से इसे लेकर अब कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि कब आपकी कार जब्त की जा सकती है और कब इसे कबाड़ में भेज दिया जाएगा. 


क्या है नियम?
दरअसल 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कार और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार को सड़कों पर आप नहीं चला सकते हैं, ऐसा करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है और कार भी जब्त होती है. हालांकि अब दिल्ली में ऐसे लोगों को एक मौका दिया जा रहा है. यानी अगर आपकी कार किसी सार्वजनिक स्थान पर मिली या फिर आप इसे चलाते हुए पाए गए तो आपको जुर्माना तो भरना होगा, लेकिन तब आपकी कार जब्त नहीं होगी. 


पहली बार में कार नहीं होगी जब्त
अगर पहली बार कार जब्त भी होती है तो मालिक इसे कुछ शर्तों के साथ छुड़वा सकते हैं. इसके लिए आपको एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा. यानी आपको एक मौका दिया जाएगा. हालांकि इसके बाद अगर दोबारा कार सड़क पर दिखाई देगी तो इसे जब्त कर लिया जाएगा. दूसरे राज्यों से आने वाली ऐसी गाड़ियों पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना और जब्ती का प्रावधान है. 


निजी पार्किंग में खड़ी रख सकते हैं कार
पहले स्क्रैप एनफोर्समेंट टीमें पुरानी गाड़ी को उठा लेती थीं, जिसके बाद लोगों को पुलिस से लेकर कोर्ट तक के चक्कर काटने पड़ते थे. कई बार गाड़ी कबाड़ में भी चली जाती थी. इसी परेशानी को देखते हुए अब साफ किया गया है कि निजी पार्किंग में खड़ी कार को जब्त नहीं किया जा सकता है. ऐसे में वो लोग अपनी कार को सालों साल अपने पास रख सकते हैं, जिन्हें इससे काफी लगाव होता है. हालांकि इसे सड़क पर नहीं उतारा जा सकता है. अलग-अलग राज्यों में वाहनों की फिटनेस और स्क्रैपिंग को लेकर अलग नियम हैं.


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