इतने घंटे बाद बेकार हो जाता है ऑनलाइन बुक किया जनरल टिकट, टीटी लगा देगा पेनाल्टी
Online General Ticket Rules: क्या आपको पता है ऑनलाइन बुकिंग के जनरल टिकट कितने घंटे बाद एक्सपायर हो जाती है. इतने देर बाद नहीं किया सफर तो लगेगा जुर्माना.
Online General Ticket Rules: भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था है. भारत में रोज ट्रेन के जरिए करोड़ों लोग सफर करते हैं. इन लोगों के लिए रेलवे हजारों ट्रेनों का संचालन करता है. भारत में जब किसी को बहुत दूरी का सफर तय करना होता है. तो ज्यादातर लोगों की पहली पसंद ट्रेन ही होती है. ट्रेन में लोगों को काफी सुविधा होती है. ट्रेन में लोग आरक्षित कोच और जनरल कोच में सफर करते हैं.
आरक्षित कोच में सफर करने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होते हैं. लेकिन जनरल कोच में कम पैसे में सफर हो जाता है. कई लोग बहुत से लोग जनरल कोच में सफर करते हैं. जनरल कोच की टिकट पहले रेलवे काउंटर से खरीदनी पड़ती थी. लेकिन अब आप इस ऑनलाइन इसे यूटीएस ऐप से बुक कर सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है ऑनलाइन बुकिंग के जनरल टिकट कितने घंटे बाद एक्सपायर हो जाती है. नहीं किया सफर तो लगेगा जुर्माना.
3 घंटे में पकड़नी होगी ट्रेन
इंडियन रेलवे के नियमों के अनुसार ऑनलाइन जनरल टिकट को लेकर रूल बनाए गए हैं. पहले लोगों को जनरल का टिकट लेना होता है. तो उन्हें रेलवे के काउंटर पर जाना होता था. इसके लिए लेकिन अब रेलवे की यूटीएस ऐप का इस्तेमाल करके जनरल टिकट बुक कर सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है इसके लिए एक अवधि तय होती है.
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यानी आपने जो टिकट बुक की है. उसकी एक्सपायरी डेट होती है. यानी आपको तय समय अवधि के भीतर ही सफर करना होता है. बता दें ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करने के बाद 3 घंटे के अंदर तक सफर करना होता. नहीं तो फिर आपका टिकट एक्सपायर हो जाता है. ऐसे में टीटीई आप पर फाइन लगा सकता है.
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कितना हो सकता है जुर्माना?
अगर आप जनरल टिकट लेकर टाइमली सफर नहीं कर पाते हैं. तो फिर आपकी टिकट कैंसिल मानी जाती है. ऐसे में टीटीई आप पर 250 रुपये का जुर्माना हो सकता है. रेलवे की ओर से बिना टिकट यात्रा पर यह जुर्माना लगाया जाता है. क्योंकि अगर आपकी जनरल टिकट एक्सपायर हो जाती है. तो ऐसे में आप बेटिकट माने जाते हैं. इसके अलावा जिस स्टेशन से ट्रेन ने चलना शुरू किया था और जहां आपको को पकड़ा गया. आपको वहां तक का किराया भी देना होता है.
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