गर्मियां शुरू होते ही लोग ठंडा खानपान ज्यादा पसंद करते हैं. इस वजह से कोल्ड ड्रिंक की बिक्री भी बाजार में ज्यादा होने लगती है. लेकिन कई दुकानदार ऐसे होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की MRP से 5 से 10 रुपये ज्यादा चार्ज करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से कोई भी दुकानदार आपसे किसी भी सामान के लिए एमआरपी से ज्यादा पैसा नहीं मांग सकता है. अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप इसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.


MRP से ज्यादा पैसे की कोल्ड ड्रिंक


कई बार दुकानदार कोल्ड ड्रिंक को MRP से ज्यादा पैसे में बेचते हैं और ग्राहक के पूछने पर वह "कूलिंग चार्ज" के नाम पर लोगों से 10 रुपये ज्यादा ले लेते हैं. लेकिन ऐसा करना बेहद गलत होता है. कंपनी जब भी प्रोडक्ट तैयार करती है, तो उससे संबंधित सभी खर्च को जोड़कर एमआरपी तय कर देती है.


कानूनी जुर्म


इसके बाद अगर कोई दुकानदार आपको बोतल पर लिखे पैसे से ज्यादा पैसे में समान देता है, तो यह एक कानूनी जुर्म होता है. कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज के लिए ग्राहक से लड़ाई करने लगते हैं. ऐसा होने पर आपको दुकानदार को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहिए. बल्कि इसके लिए आपको दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए.


ऐसे करें दुकानदार की शिकायत


आप दुकानदार को एक बार शांति से एमआरपी से जुड़े कानून के बारे में बता सकते हैं. अगर इसके बावजूद भी वह आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है, तो आप दुकानदार के खिलाफ शिकायत करें. शिकायत करने के लिए आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं.


ग्राहक हेल्पलाइन नंबर


इसके अलावा आप राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. यह हेल्पलाइन 24 घंटे उपलब्ध है. आपकी शिकायत दर्ज होते ही इस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा.


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