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क्या भारत में बालिग लड़का और लड़की नहीं ले सकते हैं होटल रूम? जानें क्या कहता है कानून

लोगों में जानने की जिज्ञासा है कि क्या देश के बाकी होटलों में भी बालिग कपल को रूम लेने के लिए किसी तरह का डर रखने की जरूरत है? आइए जानते हैं, अनमैरिड बालिग कपल्स के लिए क्या कहता है देश का कानून.

आजकल एक मुद्दा जो जोरों पर है और हर शख्स और हर चौपाल की चर्चा का विषय बना हुआ है वो है होटल में अनमैरिड कपल की एंट्री को लेकर मेरठ में OYO का लिया गया फैसला. जी हां, हाल ही में कंपनी ने एक फैसले के तहत एडवाइजरी जारी कर कहा कि अब से मेरठ में केवल उन्हीं कपल्स को एंट्री दी जाएगी जो विवाहित हैं. गैर शादीशुदा जोड़ों की होटल में एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है, जिसके बाद हर तरफ बवाल मचा हुआ है, और हर कोई इसे लेकर चौक चौराहे पर चर्चा कर रहा है. लेकिन इसके उलट एक लोगों में जानने की जिज्ञासा है कि क्या देश के बाकी होटलों में भी बालिग कपल को रूम लेने के लिए किसी तरह का डर रखने की जरूरत है? आइए जानते हैं, अनमैरिड बालिग कपल्स के लिए क्या कहता है देश का कानून.

बालिग कपल्स के लिए क्या है कानून

अगर बात करें होटल रूम लेने की तो आपको देश के किसी भी होटल में कमरा लेने से पहले अपना वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना होता है, आप चाहे अकेले जा रहे हों या फिर अपने किसी पार्टनर के साथ. लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अनमैरिड कपल को अगर होटल में कमरा लेना हो तो उसके लिए क्या कानून है. आपको बता दें कि अगर आपकी और आपके पार्टनर की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो आपको होटल में कमरा लेने से कोई मना नहीं कर सकता, फिर चाहे आप शादीशुदा हों या ना हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हर वो शख्स जो बालिग है उसे अपने हिसाब से रहने, ठहरने और शादी करने का अधिकार देश के संविधान ने दिया हुआ है.

आर्टिकल 21 देता है इजाजत

संविधान का आर्टिकल 21 आपको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है, जिसके तहत आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं और किसी भी होटल में ठहर सकते हैं. होटल का मामला निजता का मामला है, जहां आप अपनी प्राइवेसी को अपने हिसाब से जीते हैं. प्राइवेसी का इस्तेमाल आप पब्लिक पैलेस पर नहीं कर सकते, ऐसे में होटल रूम पब्लिक प्रोपर्टी का हिस्सा नहीं है, वो निजी संपत्ति में आता है और प्राइवेसी का पूरी तरह से उपभोग करता है. लिहाजा निजता और स्वतंत्रता के चलते आप, बालिग होकर होटल में ठहर सकते हैं, देश का कोई कानून आपको इससे नहीं रोक सकता. हालांकि इसके लिए आपको अपना वैलिड पहचान पत्र दिखाना जरूरी हो जाता है.

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मेरठ में OYO ने बंद किया अनमैरिड कपल के लिए चेक इन

होटल और ट्रैवल बुकिंग करने वाली दिग्गज कंपनी ओयो ने अपने ग्राहकों को बड़े झटके के लिए रास्ता तैयार कर दिया है. ओयो में अब से गैर-शादीशुदा जोड़ों को चेक-इन करने की परमिशन नहीं होगी. ओयो ने पार्टनर होटलों के लिए नई चेक-इन पॉलिसी शुरू की है जो इस साल से प्रभावी हो जाएगी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक अविवाहित जोड़ों को ओयो के होटल रूम्स में चेक-इन करने की अनुमति नहीं होगी. कंपनी ने इसकी शुरुआत मेरठ से कर दी है और इसके लिए नया रूल बना दिया है. प्रेमी जोड़ों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है जो अपना कपल टाइम बिताने के लिए ओयो के होटल्स का रुख करते हैं.

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