PAN Aadhaar Link: इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है पैन को आधार से लिंक कराना, जानें क्या हैं नियम
PAN Aadhaar Link: पैन और आधार लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाता है, इसके बाद तमाम तरह के वित्तीय लेनदेन में दिक्क्त होती है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता.
PAN Aadhaar Link: आधार कार्ड की ही तरह पैन कार्ड भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो काफी जरूरी होता है. पैन कार्ड का इस्तेमाल तमाम वित्तीय लेनदेन और टैक्स से जुड़ी चीजों में होता है. यही वजह है कि देश में करोड़ों लोगों के पास पैन कार्ड है, खासतौर पर बिजनेस करने वाले और नौकरीपेशा लोगों के पास पैन कार्ड जरूर होता है. पैन कार्ड को लेकर कई तरह की जानकारी सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसमें इसके गलत इस्तेमाल की भी बात होती है. पिछले कुछ सालों से पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सरकार की तरफ से कई डेडलाइन दी गईं, जिसके बाद आखिरी डेडलाइन जून 2023 में खत्म हो गई. आज हम आपको बता रहे हैं कि किन लोगों को पैन और आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है.
पैन कार्ड होगा डिएक्टिवेट
दरअसल जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया गया. अब एक हजार रुपये की फीस के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. दोनों को लिंक नहीं कराने वालों को कई वित्तीय लेनदेन से बाहर कर दिया जाता है और उन्हें तमाम चीजों में परेशानी होती है.
किन लोगों के लिए नहीं अनिवार्य
अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं, जिनके लिए आधार और पैन लिंक कराना जरूरी नहीं है. दरअसल कुछ लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है. इनमें 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी शामिल हैं. इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के तहत अनिवासियों और उन लोगों के लिए भी पैन-आधार लिंक कराना जरूरी नहीं है, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है.
इन सभी के अलावा अगर जिसने भी पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, वो आईटीआर दाखिल नहीं कर सकता है. साथ ही बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे और तमाम तरह की योजनाओं का फायदा भी नहीं मिल पाएगा. क्योंकि आजकल हर चीज के लिए केवाईसी की जरूरत होती है.
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