PAN Card Update: आधार कार्ड की तरह ही पैन कार्ड देश के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. अगर आपके पास भी पैन कार्ड (PAN Card) है और आपने इसे अभी तक आधार से लिंक (Aadhaar Card Link With PAN Card) नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. केंद्रीय पत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मार्च 2022 में ही नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि पैन कार्ड होल्डरों को आधार से लिंक करना होगा. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ चार महीने बचे हुए हैं. 


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)  ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 30 जून, 2022 के बाद से 1000 रुपये का जुर्माना तय किया है. बिना जुर्माने का भुगतान किए आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे. वहीं, अगर 31 मार्च 2023 तक आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे. 
 
आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करने पर क्या होगा?
अगर आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने के बाद, बैंक अकाउंट, स्टाॅक और म्युचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे. इसके अलावा, आप पैन कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. वहीं अगर उपयोग भी किया जाता है, तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


इनकम टैक्स विभाग ने शेयर की जानकारी 
आयकर विभाग ने ट्विटर पर आधार को पैन से लिंक करने की जानकारी दी है. इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि पैन को आधार से तुरंत लिंक करा लें. निष्क्रिय होने के बाद आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे. 



पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक
- सबसे पहले आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. 
- अब आपको क्विक सेक्शन में जाना होगा, यहां आप आधार लिंक पर क्लिक करें. 
- नए विंडो पर आपको आधार डिटेल, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें. 
- ‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प पर क्लिक करें. 
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज कर सबमिट कर दें. 
- जुर्माना भरने के बाद आपके पैन को आधार से लिंक कर दिया जाएगा. 


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