Pan Card Correction Online Process: भारत में रहने के लिए लोगों के पास कुछ दस्तावेज होने काफी जरूरी होते हैं. इन दस्तावेजों की जरूरत आए दिन कई कामों के लिए पड़ती रहती है. इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं. इनमें कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी होते हैं. जैसे कि पैन कार्ड  इसके बिना आपके एक नहीं बल्कि बहुत सारे काम अटक सकते हैं.


पैन कार्ड के बिना आप टैक्स से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे. पैन कार्ड के बगैर आपके बैंक संबंधी काम भी अटक जाएंगे. पैन कार्ड में दर्ज जानकारियां कई बार आपके अन्य डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं करतीं या फिर उसमें कुछ गलत जानकारी दर्ज हो जाती है. तो ऐसे में आपको करेक्शन का मौका मिलता है. आप ऑनलाइन ही करेक्शन करवा सकते हैं. इसके लिए किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत और क्या है ऑनलाइन प्रक्रिया चलिए आपको बताते हैं. 


ऐसे ऑनलाइन करें करेक्शन


पैन कार्ड में करेक्शन के लिए आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप चाहें तो घर बैठे ही ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं.  इसके लिए सबसे पहले आपको NSDL PAN की आधिकारिक वेबसाइटइ https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाना होगा. इसके बाद आपको चेंज/ करेक्शन पैन डेटा वाले लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको एप्लीकेशन टाइप के ऑप्शन पर जाकर मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार/ पैन कार्ड का रिप्रिंट के  ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा.


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फिर आपको पैन नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा. यहां आपको जो जानकारी अपडेट करनी है. उसे दोबारा से सही भरना होगा. इसके बाद आपको सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे. और फीस चुकानी होगी. आखिर में आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा और फॉर्म जमा कर देना होगा. इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा. जिससे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे.  


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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत


पैन कार्ड में करेक्शन करवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी. इनमें पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड. तो इसके साथ ही एड्रेस प्रूफ के तौर पर बिजली बिल, पानी बिल, प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स, आधार कार्ड. जन्मतिथि प्रमाण पत्र के तौर पर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, वास सर्टिफिकेट मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई दस्तावेज लगा सकते हैं.  


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