PAN कार्ड में कैसे बदल सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ? जान लीजिए नियम
PAN Card Date of Birth Change Process: कई बार कार्ड पैन कार्ड बनवाते वक्त लोगों से डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज हो जाती है. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप पैन कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं.
PAN Card Date of Birth Change Process: भारत में लोगों के पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी होते हैं. इन दस्तावेज जी की जरूरत आए दिन किसी न किसी काम के लिए पड़ ही जाती है. इनमें बात की जाए तो पैन कार्ड भी एक बेहद अहम दस्तावेज है. पैन कार्ड के बिना आपका बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो पाता. तो वहीं आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दायर नहीं कर पाते.
इसीलिए भारत में पैन कार्ड सबको बनवाना जरूरी होता है. कई बार कार्ड पैन कार्ड बनवाते वक्त लोगों से डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज हो जाती है. ऐसे में आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वह नहीं हो पाता क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप पैन कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं.
पैन कार्ड में ऐसे ऑनलाइन चेंज करें डेट ऑफ बर्थ
पैन कार्ड में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है. तो फिर आपके काम नहीं हो पाएंगे. इसके लिए आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाना होगा. फिर आपको 'Reprint Of PAN Card' के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा. फिर इसके बाद आपको 'Changes or Correction' के सेक्शन पर क्लिक होगा.
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फिर इसके बाद आप पैन कार्ड में अपनी कोई भी इंफोर्मेशन अपडेट कर सकते हैं. जिसमें ईमेल आईडी, फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारी बदल सकते हैं. डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए आपको कुछ सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे. जिनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा. फिर उसके बाद पेमेंट करना होगा. जो आप यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य पेमेंट ऑप्शनंस का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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इतनी चुकानी होगी फीस
भारत सरकार की ओर पैन कार्ड अपडेट करने के लिए फीस ली जाती है. पैन कार्ड अपडेट करने के लिए आपको 101 रुपये की फीस चुकानी होती है. फीस चुकाने के बाद आपको उसका ट्रांजैक्शन नंबर भी नोट करना जरूरी है. इसके बाद आपको एक फार्म मिलेगा उसमें आपको कुछ इंफर्माशेन दर्ज करनी होती है. इसके बाद आपको वह फार्म प्रिंट करना होगा. इसके बाद आपको वह फार्म NSDL e-Gov ऑफिस के पते पर पोस्ट के जरिए भेजना होगा.
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