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नई जॉब मिलने के कितने दिन बाद तक निकाल सकते हैं पुरानी नौकरी से PF का पैसा, जानें अपने काम की बात

PF Account Rules: दूसरी जॉब मिलने के कितने दिन बाद आप पुरानी नौकरी के पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं. चलिए बताते हैं क्या हैं इसे लेकर ईपीएफओ के नियम.

PF Account Rules: भारत में सभी नौकरी करने वाले लोगों के पीएफ खाते हैं. पीएफ खाते में कर्मचारी की सैलरी का 12वां हिस्सा जमा होता है. उतना ही हिस्सा कंपनी यानी एम्प्लॉयर की ओर से जमा किया जाता है. पीएफ खाता एक तरह से बचत खाते की तरह इस्तेमाल किया जाता है. इसमें जरूरत पड़ने पर पैसे निकल भी जा सकते हैं. ईपीएफओ की और से आपको यह सुविधा मिलती है कि आप अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से पैसे निकालने की सुविधा देता है.

आप एक नौकरी को छोड़ कर दूसरी नौकरी करते हैं. तो वहां आपका दूसरा पीएफ खाता खुलता है. पिछली कंपनी के पीएफ खाते में मौजूद रकम उसी खाते में रहती है. जानें दूसरी जॉब मिलने के कितने दिन बाद आप पुरानी नौकरी के पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं. 

इतने दिन बाद निकाल सकते हैं पीएफ के पैसे

पीएम खातों को लेकर ईपीएफओ द्वारा नियम तय किए गए होते हैं. उसमें पीएफ खातों से निकासी को लेकर के भी नियम तय किए गए हैं. अगर कोई व्यक्ति किसी नौकरी को छोड़ता है और एक महीने तक दूसरी नौकरी जो नहीं करता यानी बेरोजगार रहता है. तो वह अपने पीएफ खाते की 75% तक की राशि निकाल सकता है. वहीं अगर वह दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो फिर वह बाकी की 25% राशि भी निकल सकता है. 

नौकरी ज्वाइन करने के बाद करनी होगी यह प्रोसेस

अगर कोई पीएफ खाता धारक अपनी नौकरी छूटने के कुछ ही समय बाद दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है. और उसका यूएएन एक्टिव रहता है. तो फिर ऐसे में वह पुरानी नौकरी के पीएफ का पैसा नहीं निकल सकता. इसके लिए उसे अपना पीएफ खाता ट्रांसफर करना होगा. तभी वह अपने पैसे निकाल सकता है. 

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ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं क्लेम

अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं और आप अपने पीएफ खाते से पैसे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इपीएफ मेंबर्स पोर्टल पर अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा.  इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन में क्लेम (फॉर्म – 31, 19 और 10 सी) पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट के आखिरी चार अंक दर्ज करने होंगे और सत्यापित करें पर क्लिक करना होगा. 

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फिर आपको सर्टिफिकेट आफ अंडरटेकिंग पर सिग्नेचर करने के लिए हां पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको 'i want to apply' के ड्रॉप-डाउन मेनू से पीएफ निकासी फॉर्म -19 सिलेक्ट करना होगा. इसके बाद फॉर्म में आपको अपना एड्रेस दर्ज करना होगा. डिस्क्लेमर पर टिक करना होगा और आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा. 

इसके बाद आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके बाद आपके रिफरेंस नंबर मिलेगा. जिससे आप अपनी रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं. 15 से 20 दिन के भीतर आपकी लिंक्ड बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे. 

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