अचानक से जरूरत पड़ जाए तो इस तरह निकाल सकते हैं पीएफ खाते का पैसा, जानें पूरी प्रक्रिया
PF Withdrawal Rules: कब-कब निकाल सकते हैं पीएफ खाते से पैसे. और कितनी हो सकती है इसकी लिमिट. क्या होगी पूरी प्रक्रिया. चलिए आपको बताते हैं.
PF Withdrawal Rules: भारत में जितने भी नौकरी पैशा लोग हैं. उन सभी का पीएफ खाता होता है. पीएफ खाते में कर्मचारियों की सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है. इतना ही हिस्सा कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है. पीएफ खाता एक तरह से बचत खाते के तौर पर इस्तेमाल होता है. इसमें जमा होने वाली राशि पर आपको ब्याज भी दिया जाता है. इतना ही नहीं अगर आपको अचानक से इमरजेंसी में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है. तो आप अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं कब-कब निकाल सकते हैं पीएफ खाते से पैसे. और कितनी हो सकती है इसकी लिमिट. क्या होगी पूरी प्रक्रिया. चलिए आपको बताते हैं.
कब और कितने निकाल सकते हैं पीएफ खाते से पैसे?
पीएफ खाते से आप दो तरह पैसे निकाल सकते हैं. एक आंशिक निकासी और दूसरा फुल विड्रोल यानी पूरी निकासी. पूरी निकासी की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद यानी 58 साल की उम्र के बाद अपने पीएफ खाते से पूरे पैसे निकाल सकता है. तो इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहता है तो भी वह पूरे पैसे निकाल सकता है.
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वही आंशिक निकासी की बात की जाए तो अलग-अलग जरूरत के हिसाब से आप आशिक राशि निकाल सकते हैं. जिसमें शादी, शिक्षा, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना, घर बनाना, घर की मरम्मत करना और आंशिक तौर पर बेरोजगारी के दौरान भी आप अपने पीएफ खाते से एक तय लिमिट तक राशि निकाल सकते हैं.
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कैसे निकाले पीएफ खाते से राशि?
आप ऑनलाइन ही ईपीएफओ से पीएफ खाते के पैसे निकाल सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा. फिर वहां एपना UAN नंबर और पासवर्ड के दर्ज करके लॉगिन करना होगा.
इसके बाद आपको आगे की पूरी ड्यू प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी. और आखिर में जब आप क्लेम रेस करेंगे. उसके बाद आपकी क्लेम रिक्वेस्ट आपकी कंपनी के पास जाएगी. जैसे ही आपकी कंपनी आपके क्लेम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है. आपके पीएफ खाते में से पैसे आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे. समान्य तौर पर दो सप्ताह के भीतर आपके पैसे आ जाते हैं.
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