PF Advance Withdrawal: आप जानते हैं कि सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड बचत का प्रमुख स्त्रोत है. जिसमें बेसिक वेतन का एक हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है. इसके बाद आपको जमा राशि पर सलाना आधार पर ब्याज मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं पीएफ खाताधारक जरूरत पड़ने पर अपने अकाउंट में जमा राशि आसानी से निकाल सकते हैं? अगर आप नया घर खरीद रहे हैं तो पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा?


इसके लिए क्या है जरूरी शर्त?


ईपीएफओ सदस्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पीएफ फंड से अग्रिम पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि उन ईपीएफ सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा, जिन्होंने अपनी सदस्यता के 5 साल पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही अकाउंट में ब्याज सहित कम से कम एक हजार रुपये होने चाहिए. इस एडवांस के तहत खाते से पैसा निकाला जा सकता है.


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अगर आप नया घर या जमीन खरीद रहे हैं तो 24 महीने का वेतन डीए सहित या ईपीएफ खाते में ब्याज सहित कुल जमा रकम और प्लांट का वास्तविक मूल्य इनमें से जो कम हो मिल सकता है.


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अगर आप इन शर्तों को पूरी कर रहे हैं तो...


बताते चलें कि अगर आप 5 साल से नौकरी कर रहे हैं और लगातार पांच सालों से ईपीएफओ खाते में योगदान करते आ रहे हैं, तो आप कुछ शर्तों के साथ ईपीएफओ से आंशिक निकासी कर सकते हैं. अगर आप प्लॉट या मकान खरीदने के लिए पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं तो मासिक वेतन का 24 गुना तक और घर खरीदने और बनाने दोनों के लिए मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं.


वहीं, अगर आप घर की मरम्‍मत कराना चाहते हैं तो मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि की निकासी की जा सकती है. साथ ही आप अपने और नियोक्ता दोनों के योगदान और ब्याज की रकम भी निकाल सकते हैं.


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