(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मौत के बाद किसे मिलते हैं पीएफ खाते के पैसे? जानें क्या है निकालने का प्रोसेस
PF Death Claim: अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है अगर पीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो फिर उन पैसों का क्या होता है. तो चलिए बताते हैं की मृत्यु के बाद किस मिलते हैं पैसे.
PF Death Claim: भारत में जितने भी नौकरीपेशा लोग हैं. सभी का पीएफ खाता होता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा संचालित पीएफ खाता भविष्य के लिए एक बेहतर बचत योजना होती है. जिसमें एम्पलाई और नियोक्ता दोनों ही योगदान देते हैं.
सैलरी का 12 प्रतिशत खाते में जमा होता है. सरकार की ओर से पीएफ खातों पर अच्छा खासा ब्याज भी दिया जाता है. पीएफ खाते की सबसे अच्छी बात होती है कि जरूरत पड़ने पर पीएफ खाता धारक कभी भी अपने पीएफ खाते से पैसों की निकासी कर सकता है.
घर में शादी या किसी की तबीयत खराब होने पर भी पैसे निकाले जा सकते हैं अगर घर बनवाना हो तब भी पैसे निकाले जा सकते हैं. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है अगर पीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो फिर उन पैसों का क्या होता है. तो चलिए बताते हैं की मृत्यु के बाद किस मिलते हैं पैसे और क्या होती है पैसे निकालने की प्रक्रिया.
नॉमिनी को मिलता है क्लेम
किसी पीएफ खाता धारक की अगर अचानक से मृत्यु हो जाती है. तो फिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नियमों के मुताबिक खाते की पूरी राशि नॉमिनी को सौंप दी जाती है. सामान्य तौर पर पीएफ खातों में पहले ही नॉमिनी को नाम जद कर दिया जाता है. इसके बाद नॉमिनी पीएफ खाताधारक के खाते की राशि के लिए डेथ क्लेम हासिल सकता है. इसके लिए पोस्ट ऑफिस या फिर ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद डेथ क्लेम फॉर्म भरकर क्लेम की राशि के लिए आवेदन दिया जाता है.
फार्म 20 भरकर करना होता है जमा
पीएफ खाता धारक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को खाताधारक की पूरी जानकारी के साथ फॉर्म 20 फिल करके जमा करना होता है. या फॉर्म उसे नियोक्ता यानी कंपनी के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है जिस कंपनी में खाता धारक आखिरी समय तक काम कर रहा था. सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरने के बाद इसे जमा कर दिया जाता है. नॉमिनी को क्लेम की जानकारी प्रोवाइड कराए गए फोन नंबर पर दे दी जाती है. क्लेम सेटल होने के बाद दिए गए बैंक खाते में पैसे आ जाते हैं.
इन दस्तावेजों की होती है जरूर
पीएफ डेथ क्लेम के लिए नॉमिनी को पीएफ अकाउंट नंबर नॉमिनी की बाकी जानकारी नाम पता पहचान पत्र, और मोबाइल नंबर के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जिम डेथ क्लेम फॉर्म पीएफ अकाउंट होल्डर डेथ सर्टिफिकेट और अकाउंट होल्डर की पासबुक जरूरी होती है. बता दे अगर पीएफ खाता धारक का कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर अमाउंट कानूनी उत्तराधिकारी को मिलता है.
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