PM Fasal Bima Yojana: किसानों को फसल बोने के बाद लंबा इंतजार करना पड़ता है. इस बीच, उन्हें सिंचाई, निराई-गुणाई और अन्य कामों के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है और जब फसल तैयार होती है तो भी कटाई और ढुलाई के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है. ऐसे में देखा जाए तो एक सीजन के दौरान फसल को उगाने के लिए किसानों को ज्यादा रकम खर्च कर देनी पड़ती है.
इसी बीच, अगर आंधी-बारिश या तूफान से फसल बर्बाद (crop failure) होती है या प्राकृतिक आपदा से फसलों को भारी नुकसान हो जाता है तो किसानों पर कर्ज का बोझ पड सकता है. इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) की शुरुआत की है. इसके तहत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देती है. फसल बीमा येाजना में अगर बीमा कराते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं. अभी रबि फसलों का बीमा कराया जा रहा है और 31 दिसंबर तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा.
कब मिलेगा लाभ
अगर आपकी फसलों को बारिश, बाढ़, आंधी-तुफान के कारण नुकसान पहुंचा है तो आपको इसकी जानकारी 72 घंटे के अंदर देनी होगी. यह जानकारी आप कृषि विभाग को टोल फ्री नंबर, ईमेल, कृषि कार्यालय और अन्य माध्यमों से दे सकते हैं. खरीफ, रबी एवं वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम क्रमशः 2, 1.5 एवं 5 प्रतिशत तय किया गया है.
किन किसानों को मिलता है लाभ
इस योजना के तहत खेती करने वाले सभी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है. सहकारी बैंक या किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने वाले किसानों का ऑटोमेटिक बीमा हो जाता है. इस योजना के तहत उन किसानों को भी लाभ दिया जाता है, जो क्रेडिट कार्ड बना हुआ और सहकारी बैंकों का कर्जा नहीं है.
किन परिस्थितियों में दिया जाता है बीमा
- कम बारिश और बुवाई प्रतिकुल मौसम में नहीं होने के कारण इसका लाभ मिलता है.
- खड़ी फसल के दौरान बारिश, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने से फसलों के नुकसान पर
- खलिहान या खेत में रखी फसल को चक्रवात, चक्रवर्ती बरसात, असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि से प्रभावित होने पर मुआवजा दिया जाता है.