PMSYM: क्या है पीएम श्रमयोगी मानधन योजना? जानिए किन लोगों को मिल सकता है हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन
PMSYM Scheme: अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और हर महीने पेंशन का लाभ पाना चाहते हैं तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. आइए जानते हैं योजना के डिटेल्स.
PM Shram Yogi Maandhan Scheme: भारत में एक बड़ी आबादी है जो श्रमिक का काम करके अपना जीवन यापन करती है. इन मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है. इन स्कीम्स का मकसद होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 60 वर्ष की आयु तक को श्रमिक रोजाना कमाई करके अपने खर्च को निकाल लेते हैं, मगर 60 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापे में उनसे यह काम नहीं हो पाता है. ऐसे में उन्हें सोशल सिक्योरिटी देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चला रही है. इस स्कीम के तहत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार द्वारा हर महीने पेंशन मिलता है. आइए हम आपको इस स्कीम के डिटेल के बारे में बता रहे हैं-
क्या है श्रम योगी मानधन योजना?
केंद्र की मोदी सरकार श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन का लाभ देने के लिए पीएम मानधन योजना चला रही है. इस स्कीम के तहत निवेश करने पर हर मजदूर को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन मिलता है. इस स्कीम के लाभ के वह लोग उठा सकते हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी हर महीने की इनकम 15,000 रुपये से कम है. इस स्कीम का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जैसे दर्जी, मोची, रिक्शा चालक, घरों में काम करने वाले लोग उठा सकते हैं. इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपकी उम्र 18 से 60 के बीच होनी चाहिए.
जानें कौन से लोन नहीं उठा सकते हैं योजना का लाभ-
- इनकम टैक्स भरने वाले लोग नहीं उठा सकते योजना का फायदा.
- EPFO, NPS और NSIC के सब्सक्राइबर्स नहीं उठा सकते स्कीम का लाभ.
- इस स्कीम के आवेदन के लिए आपके पास अनिवार्य रूप से आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए.
मजदूरों को कितना मिलेगा पेंशन
पीएम मानधन योजना के तहत हर मजदूर को 3,000 रुपये तक का पेंशन मिल सकता है. यह पेंशन मजदूरों की कॉन्ट्रिब्यूशन के आधार पर मिलता है. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का योगदान करना होगा. इसमें योजना में 50 फीसदी लाभार्थी तो 50 फीसदी योगदान का हिस्सा सरकार अपनी तरफ से देती है. अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके पत्नी या पति को पेंशन की राशि मिलेगी.ऐसे में हर पेंशनर को 36,000 रुपये का पेंशन सालाना रूप से मिलेगा.
योजना के लिए आवेदन का प्रोसेस-
इस योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है. इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन www.maandhan.in पर जाकर कर सकते हैं. आपको यहां आवेदन करने के फॉर्म फिल करना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे यहां फिल करें और आपका आवेदन पूरा हो जाएगा. वहीं ऑफलाइन आवेदन आप Common Service Centre में जाकर दे सकते हैं.
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