Legal Rights: पुलिस से जुड़ा कोई भी मामला सामने आते ही आम इंसान घबरा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस के चक्कर से दूर ही रहना बेहतर है. ऐसे में जब पुलिस किसी बात को लेकर धमकाती है या फिर परेशान करती है तो आम आदमी को पता नहीं होता है कि वो क्या कर सकते हैं और कहां इसकी शिकायत कर सकते हैं. कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं, जब पुलिस वाले फोन करके थाने बुला लेते हैं और फिर वहां सवाल-जवाब किए जाते हैं. आज हम आपको यही बता रहे हैं कि जब कोई पुलिसकर्मी आपसे थाने आने के लिए कहे तो आपको क्या करना है. 


तुरंत बुलाया जाए तो क्या करें
अगर आपके घर पर फोन आता है और कहा जाता है कि आपके खिलाफ शिकायत या एफआईआर दर्ज हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसा कहने के बाद पुलिसकर्मी आपसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कह सकता है, जहां आपका बयान रिकॉर्ड करने की बात कही जाएगी. अब ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो फोन रखते ही थाने पहुंच जाते हैं. हालांकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. 


पुलिस से मांगें ये नोटिस
ऐसे मामले में आपको सबसे पहले 41ए के नोटिस की डिमांड करनी है. ये एक ऐसा नोटिस है, जिसमें पुलिस को ये बताना होता है कि आपको कब कहां और कितने बजे तक पेश होना है. यानी बिना इस नोटिस के आपको सीधे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है. ये  41ए का नोटिस आपको पोस्ट या फिर घर पर हैंडओवर किया जाना चाहिए, फोन पर इसे नहीं भेजा जा सकता है. आप फोन पर ही पुलिसकर्मी का रैंक और नाम भी पूछ सकते हैं, साथही किस मामले में पूछताछ होनी है ये भी पता कर सकते हैं.


इतना ही नहीं अगर 41ए के नोटिस में लिखी गई तारीख पर आप कहीं बाहर हैं या आपको कोई बड़ा काम करना है तो आप एक लिखित रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं. जिसमें आप ये बता सकते हैं कि आप इस डेट को अवेलेबल नहीं हैं. इसके बाद आपको दूसरी तारीख मिल सकती है. अब अगर अगली बार कोई पुलिसवाला आपको फोन करके थाने बुलाए तो इस बात को जरूर याद रखें.


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