Police FIR: पुलिस एफआईआर दर्ज करने से करे इनकार तो कहां करें शिकायत?
Police FIR: किसी लोकल थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन जाकर भी शिकायत कर सकते हैं. इसे ई-एफआईआर कहा जाता है, जिसमें आपको जरूरी जानकारी देनी होती है.
Police FIR: जब भी किसी के साथ कोई धोखाधड़ी या अपराध होता है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन का रुख करता है. पुलिस स्टेशन में सबसे पहले एफआईआर लिखवाई जाती है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू करती है. हालांकि कई बार देखा जाता है कि पुलिस एफआईआर लिखने से ही इनकार कर देती है. ऐसे में लोगों को पता नहीं होता है कि वो आखिर क्या करें. कई लोग पुलिस के इनकार करने के बाद चुपचाप घर चले जाते हैं और यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप कई दूसरे तरीके अपना सकते हैं.
यहां कर सकते हैं शिकायत
अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करे तो आप तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं. आप पुलिस विभाग के विजलेंस डिपार्टमेंट में कॉल कर इसकी शिकायत कर सकते हैं. आप पुलिस स्टेशन से ही कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आप किसी बड़े अधिकारी जैसे- एएसपी, डीसीपी या फिर एसपी दफ्तर जाकर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. ऐसा करने से आपकी शिकायत तो दर्ज की ही जाएगी, साथ ही एफआईआर लिखने से इनकार करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन होगा.
कोर्ट भी जा सकते हैं आप
अगर आला अधिकारियों से शिकायत के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप इसकी शिकायत लोकल कोर्ट में मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं. आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो कोर्ट पुलिस को एफआईआर करने का आदेश जारी कर सकता है. साथ ही आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.
थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन जाकर भी शिकायत कर सकते हैं. इसे ई-एफआईआर कहा जाता है. हर एरिया की पुलिस वेबसाइट होती है, जहां जाकर आपको तमाम जानकारी देनी होती है और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है. एफआईआर दर्ज होने के बाद आपके मामले की जांच शुरू हो जाती है.
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